सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला : केजरीवाल और सिसोदिया को कोर्ट से मिली राहत

पुनर्विचार याचिका में आरोप लगाया गया था कि मानहानि केस में वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी को सरकारी खर्च पर नियुक्त किया गया था

सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला : केजरीवाल और सिसोदिया को कोर्ट से मिली राहत

दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो).

नई दिल्ली:

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को रॉउज एवेन्यू कोर्ट से राहत मिल गई है. सरकारी धन के दुरुपयोग के मामले में कोर्ट से दोनों नेताओ को राहत मिली है. अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अरुण जेटली की ओर से दायर किए गए मानहानि केस में वकील पर सरकार की राशि व्यय करने का आरोप लगाया गया था.  

दरअसल आरटीआई एक्टिविस्ट प्रदीप ने कोर्ट में रिव्यु पिटीशन दायर कर कहा था कि मानहानि केस में वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी को सरकारी खर्च पर नियुक्त किया गया था, जबकि यह केस पर्सनल है. वहीं केजरीवाल और सिसोदिया के वकील ने कोर्ट से कहा था कि राम जेठमलानी को किसी तरीके की कोई फीस नहीं दी गई थी.

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जब अरुण जेटली ने केजरीवाल पर मानहानि का केस किया था उस समय राम जेठमलानी ने बयान दिया था कि वे बिना पैसे लिए अरविंद केजरीवाल का केस लड़ेंगे. इसी बयान के मद्देनजर केजरीवाल ने अपने वकील के तौर पर जेठमलानी को नियुक्त किया था.

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