दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को मंजूरी दी

नई पॉलिसी के तहत किसी भी प्रोजेक्ट में कटने वाले पेड़ों में से 80 प्रतिशत को ट्रांसप्लांट होना चाहिए, उनमें से 80 प्रतिशत का जीवित रहना होगा जरूरी

दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को मंजूरी दी

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो).

नई दिल्ली:

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने  आज एक डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कुछ दिन पहले प्रदूषण के विरुद्ध हमने युद्ध शुरू किया था. आज कैबिनेट की बैठक में हमने ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी (Tree Transplantation Policy) पास कर दी है. दिल्ली में बहुत सारे पुराने पेड़ हैं और यह दिल्ली पर आशीर्वाद हैं. हमारी सरकार की कोशिश रहती है कि किसी भी पेड़ का नुकसान नहीं होना चाहिए लेकिन कई बार बार विकास कार्यों के लिए पेड़ काटने जरूरी हो जाते हैं. अभी तक पॉलिसी यह थी कि एक पेड़ काटने के बदले में 10 पौधे लगाए जाएंगे. पेड़ तो कई साल में जाकर इतने बड़े होते हैं और पौधे पता नहीं कितने समय में जाकर बड़े होंगे. पूरे देश में दिल्ली पहला ऐसा राज्य है जहां ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी पास हुई है.

केजरीवाल ने कहा कि अब नई पॉलिसी के हिसाब से एक पेड़ कटेगा तो 10 पौधे तो लगाने ही हैं. साथ में पेड़ काटना नहीं ट्रांसप्लांट करना होगा, साइंटिफिक तरीके से. किसी भी प्रोजेक्ट में कटने वाले पेड़ों में से 80% ट्रांसप्लांट होने चाहिए और उन में से 80% जीवित रहें. ये यूजर एजेंसी की ज़िम्मेदारी होगी. दिल्ली सरकार ऐसी एजेंसियों का एक पैनल बनाएगी जो ट्रांसप्लांट की एक्सपर्ट हो. जिस किसी को भी प्रोजेक्ट में पेड़ काटने की मंजूरी चाहिए होगी वह एजेंसी से संपर्क करेगा. एक साल बाद देखा जाएगा कि अगर ट्रांसप्लांट किए गए पेड़ों में से 80% बचे तो ठीक वरना यूजर एजेंसी की पेमेंट काटी जाएगी.

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