दिल्ली में CAA के विरोध में तोड़फोड़ करने वालों से वसूली की तैयारी, पुलिस ने हाईकोर्ट को चिट्ठी लिखी

नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में सरकारी और निजी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई कराई जाएगी

दिल्ली में CAA के विरोध में तोड़फोड़ करने वालों से वसूली की तैयारी, पुलिस ने हाईकोर्ट को चिट्ठी लिखी

दिल्ली के जामिया इलाके में सीएए के खिलाफ तोड़फोड़ और बसों को जलाने की घटनाएं हुई थीं.

खास बातें

  • सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर गाज
  • दर्जनों वाहनों को जला दिया गया था, जमकर तोड़फोड़ हुई थी
  • हाईकोर्ट 6 जनवरी के बाद नियुक्त कर सकता है क्लेम कमिश्नर
नई दिल्ली:

यूपी पुलिस की तर्ज पर अब दिल्ली पुलिस भी नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में सरकारी और निजी संपत्ति के नुकसान की भरपाई करेगी. दिल्ली पुलिस अब हिंसा करने वालों से नुकसान वसूलने की तैयारी कर रही है. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में हाईकोर्ट को एक पत्र भी लिखा है. नागरिकता संशोधन कानून को लेकर दिल्ली में 15 और 16 दिसम्बर को बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी. दर्जनों वाहनों को जला दिया गया था. उनमें तोड़फोड़ हुई थी. सरकारी सम्पत्ति के अलावा निजी संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया गया था. इन घटनाओं में आम लोगों के साथ-साथ कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए.

अब दिल्ली पुलिस यूपी पुलिस की तरह हिंसा करने वालों से संपत्ति के नुकसान की वसूली करने की तैयारी कर रही है. दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए हाइकोर्ट को पत्र लिखकर नुकसान का आकलन करने और वसूली करने के लिए क्लेम कमिश्नर की नियुक्ति करने के लिए कहा है.

दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया कि हाईकोर्ट को उक्त पत्र 28 दिसंबर को लिखा गया है. दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में हुई तोड़फोड़ में 10 एफआईआर दर्ज की गई हैं. हिंसा के मामले में अब तक करीब 64 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं. जामिया नगर, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, दरियागंज, सीलमपुर और सीमापुरी में सरकारी और निजी संपत्ति में तोड़फोड़ की गई और आग लगाई गई थी.

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दिल्ली पुलिस ने पत्र में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट या हाइकोर्ट एक क्लेम कमिश्नर नियुक्त करे जो हाई कोर्ट के कोई मौजूदा या रिटायर्ड जज हों या किसी जिला अदालत के जज हों. वीडियो और तस्वीरों के अलावा अन्य सबूतों के आधार पर यह भी पता लगाया जाए कि आखिर प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने वाले कौन-कौन लोग थे? यह रिपोर्ट हाई कोर्ट को सौंपी जाए, फिर कोर्ट आगे की कार्रवाई करे. नुकसान की भरपाई आयोजकों से भी जाए.

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अब इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट 6 जनवरी के बाद क्लेम कमिश्नर नियुक्त कर सकता है.

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