दिल्ली दंगे का मामला: अदालत ने दो आरोपियों को जमानत दी

Delhi riots case: अदालत ने रशीद सैफी और मोहम्मद शादाब को दी राहत, कहा कि किसी प्राथमिकी में उनका नाम नहीं है और न ही उनके खिलाफ कोई विशिष्ट आरोप हैं

दिल्ली दंगे का मामला: अदालत ने दो आरोपियों को जमानत दी

प्रतीकात्मक फोटो.

नई दिल्ली:

Delhi riots case: दिल्ली की एक अदालत ने नगर के उत्तर पूर्वी हिस्से में फरवरी में हुई सांप्रदायिक हिंसा से जुड़े एक मामले में दो आरोपियों को जमानत दे दी और कहा कि किसी प्राथमिकी में उनका नाम नहीं है और न ही उनके खिलाफ कोई विशिष्ट आरोप हैं. अदालत ने रशीद सैफी और मोहम्मद शादाब को राहत प्रदान कर दी. अभियाजन पक्ष ने दोनों के खिलाफ दावा किया कि वे आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के रिश्तेदार हैं जो मुख्य साजिशकर्ता हैं.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने दंगों के दौरान दयालपुर इलाके में एक दुकान में लूटपाट और आग लगाने के मामले में दोनों को जमानत दी. उन्हें 20,000 रुपये के मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर राहत दी गई. अदालत ने कहा, कि आवेदकों (सैफी और शादाब) का नाम न तो किसी प्राथमिकी में लिया गया है और न ही उनके खिलाफ कोई विशिष्ट आरोप हैं. इसके अलावा कोई सीसीटीवी फुटेज भी नहीं है.

Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com

अभियोजन पक्ष के अनुसार, जांच के दौरान अपराध में उनकी कथित भूमिका सामने आयी और उन्हें गिरफ्तार किया गया तथा मामले में आरोपपत्र दाखिल किया गया.



(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)