नरोदा पाटिया दंगों के दोषी पर उसकी पत्नी ने लगाया बलात्कार का आरोप

नरोदा पाटिया दंगों के दोषी पर उसकी पत्नी ने लगाया बलात्कार का आरोप

प्रतीकात्मक फोटो

अहमदाबाद:

नरोदा पाटिया गुजरात दंगों का सबसे बड़ा हत्याकांड था। इस मामले में आरोपी सुरेश छारा उर्फ सुरेश रिचर्ड्स पर उसकी पत्नी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। सुरेश पर उसकी पत्नी ने वहशियाना बर्ताव करने और बलात्कार करने का आरोप लगाया है।

मुस्लिम पत्नी, भागकर की थी शादी
सुरेश छारा की पत्नी मुस्लिम थी और वह जब नाबालिग थी तभी उससे प्यार करने लगी थी और उसके साथ भाग गई थी। बाद में सुरेश ने उसके साथ शादी के कागजात बनवाए थे। शादी के के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। सुरेश पर चोरी वगैरह में लिप्त होने के इल्जाम लगे तब भी उसकी पत्नी उसके साथ रही। उनके दो बच्चे हुए। सन 2012 में सुरेश को नरोडा पाटिया दंगों में शामिल होने का दोषी पाया गया था और उसे उम्रकैद हो गई थी।

पेरोल पर आकर किया दुर्व्यवहार
इसी साल जुलाई में जब वह पेरोल पर जेल से छूटकर घर आया तो उसने अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। उसकी पत्नी की वकील शबाना मंसूरी ने कहा है कि सुरेश अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था। उसके कपड़े उतारकर उसे रस्सी से बांध दिया करता था और सिगरेट से उसे जलाता था। यहां तक कि उसके साथ अप्राकृतिक बलात्कार भी करता था।

पत्रकार ने की मदद
सुरेश के इस व्यवहार को लेकर उसकी पत्नी परेशान थी और तभी वह एक किताब के लिए रिसर्च कर रही पत्रकार रेवती लोल से मिलीं। रेवती कहती हैं कि जब वे उससे मिलीं तो वह काफी मायूस थी और आत्महत्या करने पर आमादा थी, लेकिन उनके समझाने-बुझाने पर उसने आत्महत्या का विचार त्याग दिया। उसके अपने माता-पिता भी उसे दोबारा अपनाने को तैयार नहीं थे क्योंकि उसने मुस्लिम होते हुए एक गैर-मुस्लिम से शादी कर ली थी। लेकिन काफी समझाने पर उन्होंने भी उसे दोबारा अपना लिया।

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अदालत मे लगाई अर्जी
अब सुरेश की पत्नी ने कोर्ट में अर्जी दी है कि उसके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है उसे देखते हुए उसकी शादी को नामंजूर कर दिया जाए और सुरेश को पेरोल भी न दी जाए। रेवती का कहना है कि इस घटना ने एक बार फिर शादी के तहत होने वाले बलात्कार के मामलों को भी उजागर किया है। अब तक शादी के बाद अगर पति अपनी पत्नी के साथ बलात्कार करे तो उसे दुष्कर्म नहीं माना जाता। लेकिन ऐसे मामले एक बार फिर यह जरूरत महसूस करा रहे हैं कि शादी के तहत भी अगर महिला के साथ कोई यौन दुर्व्यवहार हो तो उसे बलात्कार ही माना जाना चाहिए।