खास बातें
- कोर्ट ने कहा कि किसी को दोष न दें, हमें साफ बताएं कि समस्या क्या है
- कहा- हमें कारण बताएं, और क्या कदम उठाना है, ये भी बताएं
- उच्चतम न्यायालय ने एजेंसियों को 15 दिन का समय दिया
नई दिल्ली: दिल्ली में पानी की क्वालिटी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एजेंसियां पानी को लेकर एक-दूसरे पर आरोप ना लगाएं. कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के पानी की गुणवत्ता की जांच हो और उपचारात्मक उपायों के लिए कदम उठाए जाएं. कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को दिल्ली जल बोर्ड (DJB) और भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के साथ काम करने और दिल्ली के पानी की गुणवत्ता पर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है. उन्हें उपायों के लिए योजना प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया है.