आजीवन प्रतिबंध मामले में श्रीसंथ की याचिका, हाईकोर्ट ने BCCI को नोटिस जारी किया

आजीवन प्रतिबंध मामले में श्रीसंथ की याचिका, हाईकोर्ट ने BCCI को नोटिस जारी किया

श्रीसंथ टेस्‍ट, वनडे और टी20 मैचों में टीम इंडिया का प्रतिनिधित्‍व कर चुके हैं (फाइल फोटो)

खास बातें

  • स्‍कॉटिश क्‍लब की ओर से खेलना चाहते हैं तेज गेंदबाज श्रीसंत
  • कोर्ट से इस बारे में बीसीसीआई को निर्देश देने का आग्रह किया
  • पटियाला हाउस कोर्ट श्रीसंत सहित आरोपियों को कर चुका है बरी
कोच्चि:

प्रतिबंधित भारतीय क्रिकेटर एस श्रीसंत द्वारा दायर की याचिका पर केरल हाईकोर्ट ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को नोटिस जारी किया है. इस याचिका में श्रीसंत ने बीसीसीआई की अनुशासनात्मक समिति द्वारा उन पर लगाए आजीवन प्रतिबंध को चुनौती दी है. टीम इंडिया के ओर से खेल चुके इस क्रिकेटर ने याचिका में कोर्ट से बीसीसीआई को यह निर्देश देने की मांग की है कि उन्हें अप्रैल में स्काटिश क्लब की ओर से खेलने की अनुमति दी जाए. न्यायमूर्ति पीवी आशा ने इस खिलाड़ी की याचिका को स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार और बीसीसीआई को जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है.

श्रीसंत ने कहा कि है स्काटलैंड में प्रीमियर लीग में खेलने के लिये उन्‍हें ग्लेनरोथ टीम का प्रतिनिधित्व करने के आमंत्रित किया गया है जिसका आयोजन अप्रैल के पहले हफ्ते में किया जाएगा. उन्‍होंने कहा कि वे इस मैच में खेलना चाहते है जिसके लिये उन्हें बोर्ड से अनापत्ति पत्र चाहिए. जुलाई 2015 में पटियाला हाउस कोर्ट द्वारा श्रीसंत, अंकित चव्हाण और अजीत चांडिला सहित सभी 36 आरोपियों को आईपीएल 6 स्पाट फिक्सिंग मामले में बरी कर दिया गया था.

गौरतलब है कि श्रीसंथ टेस्‍ट, वनडे और टी20 मैचों में टीम इंडिया का प्रतिनिधित्‍व कर चुके हैं.  उन्‍होंने टेस्‍ट में भारत की ओर से 87, वनडे में 75 और टी20 में 7 विकेट लिए हैं. स्‍पॉट फिक्सिंग मामले में कथित तौर पर नाम आने के बाद वे राजनीति में सक्रिए हुए थे. उन्‍होंने भाजपा के टिकट पर केरल विधानसभा का चुनाव लड़ा था लेकिन हार का सामना करना पड़ा था.


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