अब सुप्रीम कोर्ट करेगा बीसीसीआई सीईओ राहुल जौहरी के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों पर सुनवाई

अब सुप्रीम कोर्ट करेगा बीसीसीआई सीईओ राहुल जौहरी के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों पर सुनवाई

बीसीसीआई के सीईओ राहलु जौहरी की मुश्किलें अभी जारी हैं.

खास बातें

  • याचिकाकर्ता ने लगाया बोर्ड जांच को ठंडे बस्ते में डालने का आरोप
  • जौहरी को निर्दोष साबित करने की कोशिश की जा रही
  • याचिकाकर्ता को बोर्ड ने नहीं सौंपी जांच रिपोर्ट
नई दिल्ली:

सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा है कि वह बीसीसीआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) राहुल जौहरी पर लगे यौन उत्पीड़न आरोप को लेकर बिहार क्रिकेट संघ (सीएबी) द्वारा दायर की गई याचिका की सुनवाई जुलाई में करेगा. न्यायाधीश एस.ए. बोबडे और न्यायाधीश एस. अब्दुल नजीर की पीठ ने कहा, "सही पीठ के सामने याचिका को अन्य अपील के साथ सूचीबद्ध करें". सीएबी के सचिव आदित्य वर्मा ने अपनी याचिका में कहा है, "बीसीसीआई ने जौहरी के खिलाफ लगे यौन उत्पीड़न के आरोप को पूरी तरह से ठंडे बस्ते में डाल दिया है. स्थितियां साफ बताती हैं कि जौहरी को निर्दोष साबित करने की पूरी कोशिश की जा रही है और उन्हें (शिकायतकर्ता) जौहरी मामले में प्रशासकों की समिति (सीओए) द्वारा बनाई गई 'स्वतंत्र समिति' की रिपोर्ट भी नहीं सौंपी गई है"

इस मामले पर सीओए की रिपोर्ट को लेकर वर्मा ने कहा, "चूंकि मैं काफी सालों से बीसीसीआई के खिलाफ लड़ रहा हूं, मुझे यह देखकर काफी दुख होता है. साथ ही सीओए ने जिस तरह से शिकायतकर्ताओं के साथ सामाजिक तौर पर व्यवहार किया उसे देखकर हैरानी होती है". ध्यान दिला दें जौहरी मामले में विनोद राय की अध्यक्षता वाली सीओए ने एक स्वतंत्र समिति का गठन किया था जिसमें राकेश शर्मा (सेवानिवृत न्यायाधीश), बरखा सिंह और वीना गौड़ा थीं. 

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राकेश और बरखा ने अपनी जांच में जौहरी को क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन वीना ने जौहरी के व्यवहार पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि बर्मिंघम में जौहरी का व्यवहार एक बीसीसीआई जैसी संस्था के सीईओ के तौर पर गैरपेशेवर है जो संस्था की साख पर बट्टा लगा सकता है. इसे संबंधित अधिकारियों द्वारा देखा जाना चाहिए. स्वतंत्र समिति ने अपनी जांच पूरी कर सीओए को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी. इस रिपोर्ट को बीसीसीआई की वेबसाइट पर भी जारी किया गया था.

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सीएबी के वकील जगनाथ सिंह ने कहा है कि बीसीसीआई की वेबसाइट पर जारी सीओए की रिपोर्ट से यह साफ पता चलता है कि सीओए के सिर्फ एक अधिकारी ने इस रिपोर्ट को कबूल किया है जबकि दूसरे सदस्य ने इस नामंजूर कर दिया है.