यह ख़बर 16 अप्रैल, 2014 को प्रकाशित हुई थी

जांच बीसीसीआई कर रही है तो श्रीनिवासन की वापसी नहीं : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एन श्रीनिवासन की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) अध्यक्ष के तौर पर अपनी फिर से बहाली का आग्रह किया था।

कोर्ट ने पहली बार इस बात का खुलासा किया कि इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में सट्टेबाजी और स्पॉट फिक्सिंग मामले की स्वतंत्र जांच करने वाली जस्टिस मुकुल मुद्गल समिति ने जो गुप्त लिफाफा न्यायालय के सामने पेश किया है, उसमें 13 लोगों के नाम हैं और 13वां नाम श्रीनिवासन का है। मुद्गल समिति ने श्रीनिवासन पर 12 तरह के गम्भीर आरोप लगाए हैं।

कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि श्रीनिवासन ने अपने खिलाफ लगे आरोपों को गंभीरता से नहीं लिया है नहीं तो वह अपने वकील सीए सुंदरम के माध्यम से फिर से बहाली सम्बंधी याचिता दायर नहीं करते। श्रीनिवासन ने मंगलवार को अपनी फिर से बहाली को लेकर याचिका दायर की थी।

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उल्लेखनीय है कि कोर्ट ने बीते दिनों श्रीनिवासन को बीसीसीआई अध्यक्ष पद से हटने का आदेश देते हुए पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर को अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किए जाने का आदेश पारित किया था। अदालत का कहना था कि श्रीनिवासन के अध्यक्ष बने रहते हुए आईपीएल सट्टेबाजी और स्पॉट फिक्सिंग मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती।