
प्रतीकात्मक चित्र
उत्तप प्रदेश में मुजफ्फरनगर की एक स्थानीय अदालत ने 22 वर्षीय युवती से गैंगरेप और घटना के वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड करने के मामले में सात लोगों को दोषी ठहराया है.
अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश राजेश भारद्वाज ने सातों आरोपियों को भादंसं की धारा 376 (जी) (सामूहिक दुष्कर्म) और आईटी अधिनियम की धारा 66 के अंतर्गत दोषी ठहराया.
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अभियोजन पक्ष के वकील कयूम अली के अनुसार एक आरोपी महिला का परिचित था और 17 अगस्त, 2013 को वह मुजफ्फरनगर के बसढड़ा गांव में उससे मिलने जा रही थी. इसी दौरान उसने अपने छह साथियों के साथ मिलकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)