अभियोजन पक्ष के अनुसार दोनों ने पिछले साल 23 मई की रात को 24 वर्षीय महिला के साथ उसके घर में कथित तौर पर बलात्कार किया था. महिला उनकी पड़ोसी थी और वह एक गृहिणी व दो बच्चों की मां है. न्यायाधीश ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पीड़िता को समुचित मुआवजा दे.
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