
प्रतीकात्मक चित्र
खास बातें
- पीठ से कहा कि सिटी टैक्सी स्कीम 2017 को अंतिम रूप दिया जा रहा है
- ऐप आधारित कैब सर्विस के लाइसेंस की प्रक्रिया चल रही है.
- अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 15 नवंबर की तारीख तय की.
आप सरकार ने गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि नयी ‘सिटी टैक्सी स्कीम’ को अंतिम रूप दिया जा रहा है.करीब एक सप्ताह पहले ही अदालत ने टैक्सी में एक महिला के साथ दुष्कर्म की घटना के बाद टैक्सियों के नियमन के लिए कानून लागू नहीं करने के लिए पुलिस और परिवहन अधिकारियों की खिंचाई की थी.
दिल्ली सरकार ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ से कहा कि सिटी टैक्सी स्कीम 2017 को अंतिम रूप दिया जा रहा है और ऐप आधारित कैब सर्विस के लाइसेंस की प्रक्रिया चल रही है.
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दिल्ली सरकार की ओर से वकील गौतम नारायण ने पीठ के समक्ष नियम पेश करने के लिए चार हफ्तों का समय मांगा.
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इसके बाद अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 15 नवंबर की तारीख तय की.