हाईकोर्ट ने उपचुनाव कराने पर भी अंतरिम रोक लगा दी है.
लाभ के पद के मामले में आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की अयोग्य ठहराए जाने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को हलफनामे के जरिए चार दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है. इसके बाद चार दिनों के भीतर उन विधायकों को भी अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है जिन्होंने इस फैसले के खिलाफ अपील की है. हाईकोर्ट ने कहा है कि कि फिलहाल अंतरिम आदेश लागू रहेगा जिसमें चुनाव आयोग को उपचुनाव के लिए कदम ना उठाने को कहा गया है और अगली सुनवाई सात फरवरी के लिए तय कर दी है. उपचुनाव पर फिलहाल अंतिरिम रोक जारी रहेगी इससे आम आदमी पार्टी के लिए राहत अभी बरकरार है. आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के उन 20 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने की सिफारिश की थी जिनको संयुक्त सचिव का पद दिया गया था. एक याचिका में इनके खिलाफ लाभ के पद का आरोप लगाया गया था. चुनाव आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी अपनी सहमति दी थी.
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हालांकि चुनाव आयोग की सिफारिश पर ही आम आदमी पार्टी ने कोर्ट में अपील की थी लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी. इसके बाद राष्ट्रपति के फैसले के खिलाफ भी आम आदमी पार्टी के 8 विधायकों की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की गई थी. जिस पर आज अदालत ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है.
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