
खास बातें
- फैसले को सांप्रदायिक रंग दिए जाने से सुप्रीम कोर्ट दुखी
- दिल्ली-एनसीआर में नहीं बिकेंगे पटाखे
- सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में संशोधन से किया इनकार
दिल्ली- NCR में पटाखों की बिक्री नहीं होगी. सुप्रीम कोर्ट का बिक्री पर रोक के आदेश में संशोधन करने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने पटाखा विक्रेताओं की कुछ घंटे बिक्री की इजाजत देने की मांग को ठुकरा दिया है. कोर्ट ने कहा कि हमें पीड़ा हो रही है कि इस मामले को सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है. कोर्ट ने कहा कि लोगों के पास पहले से पटाखे हैं वो काफी हैं. अब वक्त नहीं दिया जा सकता. याचिकाकर्ता चाहें तो दिवाली के बाद संशोधन के लिए आ सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने अखबार में पढ़ा है कि अभी भी आदेश के बावजूद पटाखे बिक रहे हैं.
गाजियाबाद में 40 से अधिक पटाखे की दुकानें सील
सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना था कि दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक जारी रहेगी या नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने 9 अक्तूबर को दिल्ली-NCR में पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद पटाखा व्यापारियों और इंडिक कलेक्टिव ट्रस्ट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर रोक हटाने की मांग की गई है.
दिल्ली में पटाखे की बिक्री पर बैन के बाद दुकानदारों ने दीं कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं
याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 सितंबर को दिए अपने आदेश में उनके लाइसेंस को बहाल कर दिए थे और इसके बाद दीपावली के मद्देजनर पटाखों की बिक्री के लिए उन्होंने पटाखे खरीद लिए थे. अगर उन्हें पटाखा बेचने की इजाजत नहीं जाती तो उन्हें बेहद नुकसान होगा.