
दिल्ली के मुकरबा चौक से भलस्वा की तरफ जाते समय हरियाणा नंबर की गाड़ी का चालान हुआ.
खास बातें
- ट्रक मालिक का कटा 1 लाख 500 रुपये का चालान
- ट्रक ड्राइवर के पास नहीं था कोई कागजात
- हरियाणा नंबर की गाड़ी का हुआ है चालान
मोटर व्हीकल संशोधन अधिनियम (Motor vehicle Act) पास होने के बाद यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है. ट्रैफिक नियम (Traffic Rule) तोड़ने वालों पर नए अधिनियम के मुताबिक जुर्माना लगाया जा रहा है. दिल्ली में बीती रात अब तक का सबसे बड़ा चालान काटा गया है. 2 लाख 500 रुपये का चालान एक ट्रक मालिक को ओवरलोडिंग के लिए चुकानी पड़ी. बीती रात मुकरबा चौक से भलस्वा की तरफ जाते समय हरियाणा नंबर की इस गाड़ी का चालान हुआ था.
Delhi: A truck driver challaned Rs 2,00,500 for overloading, near Mukarba Chowk. pic.twitter.com/A4xk2uG1jK
— ANI (@ANI) September 12, 2019
ट्रक ड्राइवर से 56 हजार ओवरलोडिंग के लिए, 5000 हजार रुपये ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने पर, 10 हजार रुपये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए, 10 हजार रुपये फिटनेस के लिए, 10 हजार रुपये परमिट वायलेशन के लिए, 4 हजार रुपये इंश्योरेंश के लिए, 10 हजार रुपये पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होने पर के लिए, 20 हजार रुपये बिना ढकीं निर्माण सामग्री ले जाने के लिए और 1000 रुपये सीट बेल्ट न लगाने के लिए जुर्माना किया गया. बता दें कि ओवर लोडिंग का चालान 20 हजार रुपये है, जबकि जितना टन अधिक सामान होगा उसे 2 हजार के गुना कर दिया जाएगा. ड्राइवर कुल 18 टन ज्यादा सामान लेकर जा रहा था. बता दें कि जितनी चालान की रकम ड्राइवर को देनी होगी, करीब उतनी ही रकम ट्रक मालिक को भी देनी पडे़गी. इसी आधार पर चालान का टोटल अमाउंट 2 लाख 500 रुपये हो गया.
जुर्माने की रकम कई गुना बढ़ी
ऐसे कई अपराध हैं जिनके लिए जुर्माने की रकम बढ़ा दी गई है. बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर पहले पांच सौ रुपये तक जुर्माना था. यह अब 5000 रुपये होगा. ओवरस्पीडिंग के लिए पहले चार सौ रुपये तक जुर्माना था, अब यह हल्के वाहनों के लिए एक से दो हजार रुपये होगा जबकि मध्यम और भारी वाहनों के लिए दो हजार से चार हजार रुपये. खतरनाक ड्राइविंग में पहली बार पकड़े जाने पर छह महीने तक की सजा और एक हजार तक का जुर्माना होता था. इसे अब बढ़ाकर छह महीने से एक साल तक की सजा और एक हजार से पांच हजार रुपये तक का जुर्माना कर दिया गया है.
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