कर्नाटक के मुद्दे पर बीजेपी की दलील को SC ने ठुकराया, 15 बातों से जानें किसके वकील ने क्या कहा

अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि विधायकों को सुरक्षा दी जाए ताकि वह बिना किसी स्वतंत्र होकर वोट डाल सकें.

कर्नाटक के मुद्दे पर बीजेपी की दलील को SC ने ठुकराया, 15 बातों से जानें किसके वकील ने क्या कहा

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि शनिवार को शाम 4 बजे कर्नाटक विधानसभा में सीएम येदियुरप्पा को बहुमत साबित करना होगा. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्ष के वकीलों की ओर से जमकर बहस और दलीलें दी गईं. मिली जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी की ओर से पेश वकील मुकुल रोहतगी ने सोमवार तक का समय मांगा था लेकिन कोर्ट ने कहा कि कल ही फ्लोर टेस्ट हो जाए तो बेहतर होगा. बीजेपी वकील मुकुल रोहतगी ने येदियुरप्‍पा की चिट्ठी कोर्ट को सौंपी. कोर्ट ने कहा कि यह दूसरे पक्ष को दी जाए. दोनों लेटर में कहा गया है कि ये येदियुरप्‍पा बीजेपी के नेता चुने गए हैं, जो विधानसभा में बड़ी पार्टी है. उनके पास सपोर्ट कि जरूरत पड़ेगी तो फ्लोर टेस्ट में साबित करेंगे.

15 बड़ी बातें

  1. अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि फ्लोर टेस्‍ट की हो वीडियोग्राफी और विधायकों को सुरक्षा मिलनी चाहिए ताकि वह वोट कर सके

  2. सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हम कल ही फ्लोर टेस्ट को तैयार लेकिन येदियुरप्‍पा ने तो नतीजे आने से पहले ही घोषणा कर दी थी कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है

  3. सिंघवी ने दलील दी कि राज्यपाल कैसे bjp को बहुमत सिद्ध करने का मौका दे सकते है जबकि कांग्रेस जेडीएस के पास पूरी संख्या है.

  4. सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि येदियुरप्‍पा ने कहा हमारे साथ अलां फलां विधायक हैं, लेकिन a b c कौन कौन साथ हैं. वहीं कांग्रेस-जेडीएस ने सभी 117 के नाम लिख कर राज्यपाल को दिए

  5. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, प्री पोल गठबंधन पोस्ट पोल से अलग है. प्री पोल में लोगों को पहले से पता होता है लेकिन पोस्ट पोल थोड़ा हल्का होता है.

  6. कर्नाटक: सिंघवी ने दलील दी कि राज्यपाल कैसे बीजेपी को बहुमत सिद्ध करने का मौका दे सकते है, जबकि कांग्रेस जेडीएस के पास पूरी संख्या है.  

  7. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बेहतर ये होगा कि शनिवार को फ्लोर टेस्ट हो ताकि किसी को कोई वक्त ना मिले. बजाए इसके कि राज्यपाल के येदियुरप्‍पा को आमंत्रित करने के फैसले की वैधता पर सुनवाई हो

  8. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, राज्यपाल ने किस आधार पर ये निर्णय लिया कि कौन राज्य में स्थायी सरकार दे सकता है. जबकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और कांग्रेस जेडीएस ने बहुमत सिद्घ करने का पत्र लिखा था.

  9. कुमारस्वामी की ओर पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि राज्यपाल को ये विशेषाधिकार नही है. ये निर्णय तो उन्हें संविधान और कानून के तहत फैसला लेने अधिकार है.

  10.  सिब्बल ने कहा हमारे पास हमारे विधायकों के दस्तखत वाली चिट्ठी है. 

  11. मुकुल रोहतगी और तुषार ने कहा कि फ्लोर  टेस्ट से ही सच सामने आएगा. 

  12. रोहतगी ने कहा कि अगर दो कागज राज्यपाल के पास हैं तो अंतिम फैसला सदन के फ्लोर पर होगा.

  13. सिब्बल ने कहा कि कांग्रेस के साथ जेडीएस भी जल्दी फ्लोर टेस्ट चाहती है. फ्लोर टेस्ट तुरन्त होना चाहिए.

  14. सुप्रीम कोर्ट ने रोहतगी से कहा कि गवर्नर ने ऐसी स्थिति में दूसरा विकल्प चुना है जब सबसे बड़ी पार्टी के विधायकों की लिस्ट के साथ आगे नहीं आई. ये जस्टिस सीकरी की टिप्पणी थी.

  15. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेहतर ये होगा कि शनिवार को फ्लोर टेस्ट हो ताकि किसी को कोई वक्त ना मिले बजाए इसके कि राज्यपाल के येदियुरप्पा को आमंत्रित करने के फैसले की वैधता पर सुनवाई हो.