Blackbuck Poaching Case: सलमान खान को बेल या फिर जेल, आज भी होगी जमानत पर सुनवाई, 10 बातें

काला हिरण शिकार मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद दो दिनों से जोधपुर सेंट्रल जेल में रह रहे बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की जमानत याचिका पर शनिवार को भी सुनवाई होगी.

Blackbuck Poaching Case: सलमान खान को बेल या फिर जेल, आज भी होगी जमानत पर सुनवाई, 10 बातें

जोधपुर जेल में सलमान खान की तस्वीर

जोधपुर: काला हिरण शिकार मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद दो दिनों से जोधपुर सेंट्रल जेल में रह रहे बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की जमानत याचिका पर शनिवार को भी सुनवाई होगी. सलमान खान को शुक्रवार को जमानत नहीं मिल सकी थी, क्योंकि अभी बहस की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी. उम्मीद की जा रही है कि आज जमानत याचिका पर फैसला आ सकता है. हालांकि, राजस्थान में बड़ी संख्या में जजों के तबादले की वजह से भी इस फैसले में देरी की संभावनाएं बढ़ सकती हैं क्योंकि जिन जजों का तबादला हुआ है उसमें सेशन कोर्ट के जज रवींद्र जोशी भी शामिल हैं, जो सलमान खान की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं. दरअसल, ज़मानत अर्जी पर सुनवाई अभी पूरी नहीं हुई है, और सुनवाई शनिवार को भी जारी रहेगी. जब तक ज़मानत पर कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, सलमान खान को जेल में ही रहना होगा.

इस केस से जुड़ीं 10 अहम बातें

  1. गुरुवार को जोधपुर की सीजेएम कोर्ट ने सलमान खान को 20 साल पुराने काले हिरण के शिकार से जुड़े मामले में दोषी करार देते हुए पांच साल कैद की सज़ा और 10,000 रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई थी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट से सीधे जोधपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया था.

  2. राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने बड़ा फेर बदल करते हुए एक साथ 87 जजों का तबादला कर दिया है. काला हिरण शिकार मामले में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को 5 साल की सजा देने वाले जज देव कुमार खत्री और उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे जज रवींद्र कुमार जोशी का भी तबादला हो गया है.  

  3. सलमान खान की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे जोधपुर सेशन कोर्ट के जज रवींद्र कुमार जोशी का भी तबादला किया गया है. उम्मीद की जा रही थी कि जज रवींद्र कुमार जोशी सलमान खान की जमानत याचिका पर आज फैसले सुना सकते थे, मगर अब ऐसा लग रहा है कि इस फैसले में अब देरी हो सकती है. 

  4. अभियोजन पक्ष के वकील महिपाल विश्नोई ने बताया कि अदालत ने सलमान खान की जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं. अदालत ने अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब करने के बाद सुनवाई शनिवार तक के लिए टाल दी.

  5. जोधपुर कोर्ट ने इस मामले में अन्य सभी आरोपियों - सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम को बरी कर दिया था. जोधपुर के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (CJM) की अदालत में सज़ा पर बहस के दौरान जहां सरकारी वकील ने अधिकतम सजा की मांग की थी, वहीं सलमान के वकील ने कम से कम सजा दिए जाने का अनुरोध किया था. जोधपुर जेल में सलमान खान कैदी नंबर-106 हैं और उन्हें बैरक नंबर 2 में रखा गया है.

  6. विश्नोई समाज सलमान खान के अलावा अन्य सभी आरोपियों को बरी किए जाने से नाराज है. उनका कहना है कि सलमान खान के साथ अन्य सभी आरोपियों को भी सजा मिलनी चाहिए थी.

  7. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने 1998 में हुई इस घटना के संबंध में 28 मार्च को मुकदमे की सुनवाई पूरी करते हुए फैसला बाद में सुनाने की घोषणा की थी. गौरतलब है कि फैसला सुनाए जाने के समय सभी आरोपी कलाकार सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेन्द्रे और नीलम अदालत में मौजूद थे.

  8. यह घटना ‘हम साथ साथ है’ फिल्म की शूटिंग के दौरान 2 अक्टूबर, 1998 की है. इस केस में सलमान खान वन्यजीव संरक्षण कानून की धारा 51 और अन्य कलाकार वन्यजीव संरक्षण कानून की धारा 51 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 149 (गैरकानूनी जमावड़ा) के तहत आरोपों का सामना कर रहे थे.

  9. सरकारी वकील भवानी सिंह भाटी ने कहा कि उस रात सभी कलाकार जिप्सी कार में थे, सलमान खान वाहन चला रहे थे. हिरणों का झुंड देखने पर उन्होंने गोली चलाई और उनमें से दो हिरण मार दिए थे.

  10. सरकारी वकील की दलील थी कि जब लोगों ने उन्हें देखा और उनका पीछा किया तो सभी कलाकर मृत हिरणों को मौके पर छोड़कर भाग खड़े हुए. उन्होंने कहा कि उन लोगों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं.