'चेन्नई एक्सप्रेस' के प्रोड्यूसर करीम मोरानी की जमानत रद्द, रेप का है आरोप

'चेन्नई एक्सप्रेस' के प्रोड्यूसर करीम मोरानी की जमानत रद्द, रेप का है आरोप

निर्माता करीम मोरानी पर बेटी की दोस्त ने लगाया है रेप का आरोप.

हैदराबाद:

हैदराबाद की एक स्थानीय अदालत ने दिल्ली की एक महिला के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने के मामले में आरोपी बॉलीवुड निर्माता करीम मोरानी की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है. शहर की अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन सत्र अदालत ने मोरानी को 22 मार्च या उससे पहले हैदराबाद के हयातनगर पुलिस थाने में आत्मसमर्पण करने के निर्देश दिए हैं. इस साल जनवरी में एक 25 वर्षीय युवती ने शिकायत दर्ज कराई थी कि मोरानी ने वर्ष 2015 में मुंबई और हैदराबाद के एक फिल्म स्टूडियो में कई बार उसके साथ बलात्कार किया. आरोप लगाने वाली युवती मोरानी की बेटी की दोस्त है.

युवती द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार पुलिस ने बताया कि महिला ने आरोप लगाया था कि मोरानी ने उसके साथ शादी करने का झूठा वादा भी किया था. शिकायत के आधार पर मोरानी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. इसके बाद, मोरानी को 30 जनवरी को एक स्थानीय अदालत से अग्रिम जमानत मिल गई थी.

हालांकि, उसके बाद पुलिस ने मोरानी की अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग करते हुये अदालत में एक याचिका दायर की थी. हयातनगर पुलिस थाने के निरीक्षक जे नरेंद्र गौड़ ने बताया, ‘‘अदालत द्वारा मोरानी को अग्रिम जमानत दिए जाने के बाद हमने जमानत को रद्द करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की और अदालत में सबूत पेश किए.’’ गौड़ ने कहा, ‘‘अदालत ने अभियोजन पक्ष के तर्कों पर विचार करते हुए मोरानी की अग्रिम जमानत रद्द कर दी और उसे 22 मार्च को या इससे पहले पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया.’’


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