सलमान के गाड़ी चलाने की बात कहने वाला गवाह पूरी तरह विश्‍वसनीय नहीं : हाईकोर्ट

सलमान के गाड़ी चलाने की बात कहने वाला गवाह पूरी तरह विश्‍वसनीय नहीं : हाईकोर्ट

सलमान खान (फाइल फोटो)

मुंबई:

बांबे हाईकोर्ट ने कहा है कि जिस गवाह ने यह कहा है कि बॉलीवुड एक्‍टर सलमान खान उस समय एसयूवी चला रहे थे जिसने  फुटपाथ पर सो रहे लोगों को कुचला, पूरी तरह विश्‍वसनीय नहीं है। अदालत 49 वर्षीय अभिनेता की अपील पर जल्‍द ही निर्णय दे सकती है। दरअसल, सलमान  ने सत्र न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई पिछले सप्ताह पूरी हुई थी। सोमवार से जस्टिस एआर जोशी खुली अदालत में अपना फैसला लिखवा रहे हैं।

सत्र न्यायालय के फैसले, तथा अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की दलीलों पर गौर करने के साथ-साथ हर पेंच पर ध्यान देते हुए अदालत फैसला लिख रही है... मसलन, सलमान खान रेन बार में गए थे, यह तो साबित होता है, लेकिन सलमान को उस रात किसी ने भी शराब पीते हुए नहीं देखा था। इसके अलावा, होटल के बिल की तारीख को लेकर भी उलझन है, क्योंकि पुलिस ने 27 सितंबर का बिल पेश किया, लेकिन सलमान जब वहां से निकले, तब तारीख बदल चुकी थी। वैसे, सलमान खान खुद गाड़ी चला रहे थे, इस पर भी भ्रम बरकरार है, क्योंकि किसी ने सलमान खान को गाड़ी चलाते नहीं देखा था।

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कुछ और भी नुक्ते हैं, जिन्हें संभवतः ध्यान में रखा जा रहा है। जैसे - गवाह नंबर 8 ने कहा था कि कार में चार लोग थे, और इसके बाद अभियोजन पक्ष ने उसे क्रॉस एक्ज़ामिन नहीं किया, जो होना चाहिए था। जैसे - हादसे के बाद दर्ज एफआईआर सलमान खान के शराब पिए होने की बात नहीं लिखी गई थी, और वह आरोप कुछ दिन बाद जोड़ा गया। जैसे - गवाह नंबर 7 ने क्रॉस एक्ज़ामिनेशन के दौरान कहा था कि उस समय सलमान खान के मुंह से शराब की बू नहीं आ रही थी, और वह लड़खड़ा भी नहीं रहे थे। जैसे - सलमान खान ने उस रात शराब पी थी या नहीं, इसकी जांच के लिए ब्लड सैम्पल लेने से पहले सलमान की सहमति ज़रूरी थी, लेकिन फॉर्म पर सलमान के दस्तखत नहीं पाए गए।