गुजरात चुनाव से पहले सीएम विजय रुपाणी के खिलाफ दाखिल याचिका, SC ने की खारिज

चुनाव से ठीक पहले गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपानी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी.

गुजरात चुनाव से पहले सीएम विजय रुपाणी के खिलाफ दाखिल याचिका, SC ने की खारिज

नई दिल्ली:

चुनाव से ठीक पहले गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपानी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी. याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ले ली है. याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि गुरुवार रात को राजकोट ईस्ट जोन के एसीपी भरत राठौड़ ने फोन किया और उन्हें बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया है. पुलिस ने उन्हें सुरक्षा भी मुहैया करा दी है, इसलिए याचिका वापस ले रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इसे मंजूर किया.

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राजकोट में एक ही परिवार के पांच सदस्यों की खुदकुशी के मामले में SIT से जांच की मांग की है. विजय रुपानी और अन्य बीजेपी नेताओं पर आरोप लगाए गए थे. याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से सुरक्षा की गुहार भी लगाई थी. सुप्रीम कोर्ट में वकील कौशिक चंद्रकांतभाई व्यास ने ये याचिका दाखिल की है. याचिका में कहा गया है कि राजकोट में तीन अप्रैल 2013 को राजकोट में भरत मानसिंहभाई नेपाली व उनके परिवार के चार सदस्यों ने जमीन विवाद के चलते खुदकुशी कर ली थी. पुलिस ने सभी के मृत्युपूर्व बयान लिए थे जिनमें उन्होंने अब मुख्यमंत्री विजय आर रुपानी और बीजेपी के दो पार्षदों के नाम लिए थे.

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लेकिन इस मामले में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की बल्कि वो रुपानी को बचाने की कोशिश कर रही है. यहां तक कि गवाहों के बयान तक दर्ज नहीं किए. याचिका में कहा गया कि मुख्यमंत्री अपने पद और प्रभाव का इस्तेमाल कर जांच को प्रभावित कर रहे है और याचिकाकर्ता को धमका रहे हैं. इसी के चलते गुजरात हाईकोर्ट में भी वकीलों ने केस लेने से इंकार कर दिया. तभी वो सीधे इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर रहे हैं. याचिका में खुद को सुरक्षा दिलाने की मांग भी की गई थी.

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