हार्दिक पटेल और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज, पुलिस की अनुमति के बिना रैली करने का आरोप

गुजरात में गांधीनगर जिले के मनसा कस्बे में 18 नवंबर को पुलिस की अनुमति के बिना रैली आयोजित करने पर हार्दिक पटेल खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी.

हार्दिक पटेल और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज, पुलिस की अनुमति के बिना रैली करने का आरोप

हार्दिक पटेल (फाइल फोटो)

अहमदाबाद:

गुजरात में गांधीनगर जिले के मनसा कस्बे में 18 नवंबर को पुलिस की अनुमति के बिना रैली आयोजित करने पर आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल और छह अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है.

मनसा पुलिस ने कहा कि हार्दिक और उनके साथियों दिनेश बांबनिया तथा अतुल पटेल समेत अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 143 (गैरकानून तरीके से एकत्रित होना) और 188 (किसी सरकारी सेवक के आदेश की अवज्ञा करना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है.

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पुलिस ने बताया कि कार्यकारी मजिस्ट्रेट महेश सोनी ने 20 नवंबर को प्राथमिकी दर्ज कराई थी. वहीं, हार्दिक के समर्थकों के अनुसार पुलिस ने उनसे कहा था कि अगर वे रैली करना चाहते हैं तो आयोजन स्थल बदल लें. हार्दिक के समर्थक इस बात पर तैयार नहीं हुए और उसी स्थान पर रैली की.

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‘अधिकार सभा’ नाम से की गयी इस रैली में बड़ी संख्या में लोग आए थे.  बता दें कि मनसा भाजपा अध्यक्ष अमित शाह का गृह क्षेत्र है.

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