AG ने सीएम बिप्लब देब के खिलाफ कोर्ट की कार्रवाई शुरू करने की अर्जी पर सहमति देने से इंकार किया
नई दिल्ली : अटॉर्नी जनरल (AG) केके वेणुगोपाल ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब (Biplab Deb) के खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की अर्जी पर अपनी सहमति देने से इंकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के वकील अबू सुहेल ने देव के उस बयान को आधार बनाते हुए अर्जी दाखिल की थी जिसमें उन्होंने अपने राज्य के नौकरशाहों को संबोधित करते हुए खुल कर कार्रवाई करने को कहा था. देब ने ये भी कहा था कि कोर्ट की अवमानना का लोग डर दिखाते हैं लेकिन आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है.अवमानना की कार्रवाई होगी तो मैं सबसे पहले कोर्ट में हाजिर होऊंगा. इस अर्जी से पहले नियम के मुताबिक अटॉर्नी जनरल की सहमति जरूरी होती है.