NCB ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन की लंबी कस्टडी की मांग की, कहा - इंटरनेशनल नेटवर्क से है मिलीभगत...

नारकोटिक्‍स कंट्रोल ब्‍यूरो ( NCB) ने क्रूज पर ड्रग्स पार्टी मामले (Mumbai Cruise Rave Party) मामले में अदालत में बॉलीवुड स्‍टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान सहित सभी आरोपियों के लिए 11 अक्टूबर तक रिमांड मांग की है.

NCB ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन की लंबी कस्टडी की मांग की, कहा - इंटरनेशनल नेटवर्क से है मिलीभगत...

आर्यन खान को कोर्ट में ले जाते हुए एनसीबी के अधिकारी

मुंबई :

नारकोटिक्‍स कंट्रोल ब्‍यूरो ( NCB) ने क्रूज पर ड्रग्स पार्टी मामले (Mumbai Cruise Rave Party) मामले में अदालत में बॉलीवुड स्‍टार शाहरुख खान (Shah Rukh Khan)  के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) सहित सभी आरोपियों के लिए 11 अक्टूबर तक रिमांड मांग की है. आर्यन, अरबाज और मुनमुन की रिमांड पर बहस के दौरान ASG अनिल सिंह ने कहा कि चैट के जरिये पता चल रहा है कि इसमें इंटरनेशनल कार्टेल की मिलीभगत है. साजिश की परतें खोलने की जरूरत है.  इनके पास से प्रतिबंधित पदार्थ मिले हैं, इनसे मिली जानकारी पर कुछ और गुरफ्तारी की गई है.

ASG ने कहा कि आरोपियों ने अपनी चैट में कई कोड नामों का इस्तेमाल किया है, हम उन्हें डीकोड करना चाहते है, इसलिए इसकी विस्तृत जांच की जरूरत है. सच जानने के लिए और पूछताछ की जरूरत है और उसके लिए हमें हिरासत चाहिए. हमने आज एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, इनका एक ग्रुप है. माना कि ये जमानती अपराध हैं लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट के एक फैसले में कहा गया है कि एनडीपीएस के सभी अपराध जमानती नहीं हैं.उन्‍होंने कहा कि ये ग्रुप एक गिरोह की तरह काम कर रहा था. जब तक हम ग्राहकों  की जांच नहीं करते, हम कैसे पता लगा पाएंगे कि सप्लायर कौन है और कौन पैसे से मदद कर रहा था ?

आर्यन खान के लिए वकील सतीश मानेशिंदे ने कहा, 'मेरे पास से (आर्यन के पास से) कोई जप्ती नही हुई है. मेरे दोस्त अरबाज मर्चेंट के पास से 6 ग्राम मिलने का दावा किया है, लेकिन ये भी एक छोटी मात्रा है. बाकी की बरामदगी हममें से किसी से नहीं हुई थी और किसी के साथ मेरा कोई  कनेक्शन नहीं है. मामले में मुझे पूरी जब्ती के साथ जोड़ा नही जा सकता.अपने पूरे प्रवास में मैं कभी भी किसी भी नशीली दवाओं का उपयोग नही किया.दोस्‍तों के साथ ड्रग्स की चैट का मतलब ड्रग्स तस्करी में शामिल होना नही होता.' मानेशिन्दे ने कहा, 'कल 2 दिन की हिरासत मांगी गई थी और मैंने अपनी जमानत अर्जी दाखिल नहीं की क्योंकि आज जमानत पर बहस करने के अपने इरादे के बारे में मौखिक रूप से उल्लेख किया था और मैं एक दिन की हिरासत के लिए सहमत हो गया था. जब मैं विदेश में था, मेरे फोन में कुछ चैट थे, इससे ये कह रहे हैं कि मेरे संबंध किसी अंतरराष्ट्रीय कार्टेल के साथ हैं. विदेश में रहने के दौरान  दौरान मैंने नशीली दवाओं का कभी सेवन नही किया. मेरे रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी तस्वीरें अदालत को दी गई हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि मैं अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट के संपर्क में था. एफआईआर में शामिल सभी धाराएं जमानती हैं.'

उन्‍होंने कहा, 'मेरी कस्टडी मांगने का एक आधार यह है कि उन्होंने अन्य आरोपियों से कुछ व्यावसायिक मात्रा जब्त की है लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक  फैसला  है कि किसी और से जब्ती किसी और की रिमांड के लिए आधार नहीं हो सकती है. मेरी रिमांड पर स्वतंत्र रूप से फैसला होना चाहिए. अगर उन्हें मेरे मोबाइल से कुछ चैट मिली हैं, तो वे ज्यादा से ज्यादा कह सकते हैं कि मेरा किसी से कनेक्शन था. कुछ व्हाट्सएप चैट हैं जो संकेत दे सकती हैं कि मेरी संलिप्तता है, लेकिन पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने साफ कर दिया कि अगर कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है तो रिमांड की मांग नहीं की जा सकती है.'

इस वीडियो को भी देखें: ड्रग्‍स मामले में आर्यन की गिरफ्तारी के बाद शाहरुख खान के घर पहुंचे सलमान

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