सुप्रीम कोर्ट ने वधावन की जमानत याचिका पर विचार करने से मना किया.
नई दिल्ली: पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव(PMC) बैंक धोखाधड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कारोबारी राकेश वधावन को झटका दिया. कोर्ट ने वधावन की जमानत याचिका पर विचार करने से मना करते हुए उन्हें हाईकोर्ट जाने को कहा. अदालत ने कह कि वो जेल से ज्यादा अस्पताल में रहे हैं. गौरतलब है कि वधावन ने मेडिकल आधार पर जमानत मांगी थी. वधावन पर करोड़ों रुपये के पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव ( PMC ) बैंक धोखाधड़ी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है. मामले में सुनवाई मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ कर रही थी.