कोविड-19: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से अनाथ बच्चों के लिए घोषित योजना का ब्योरा मांगा

उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 महामारी में अपने माता-पिता को खो चुके बच्चों को राहत प्रदान करने के लिए केन्द्र की कल्याण योजना का मंगलवार को संज्ञान लिया और इसकी निगरानी के लिए एक तंत्र के साथ योजना का विवरण मांगा.

कोविड-19: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से अनाथ बच्चों के लिए घोषित योजना का ब्योरा मांगा

उच्चतम न्यायालय ने कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए केन्द्र की योजना पर जानकारी मांगी.

नई दिल्ली:

उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने कोविड-19 (Covid-19) महामारी में अपने माता-पिता को खो चुके बच्चों (Orphaned Children) को राहत प्रदान करने के लिए केन्द्र की कल्याण योजना का मंगलवार को संज्ञान लिया और इसकी निगरानी के लिए एक तंत्र के साथ योजना का विवरण मांगा.

जुलाई मध्‍य तक उपलब्‍ध होंगी रोजाना एक करोड़ कोरोना वैक्‍सीन: ICMR प्रमुख

न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की एक पीठ ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों (यूटी) को सचिव या संयुक्त सचिव के स्तर के नोडल अधिकारियों को नियुक्त करने का निर्देश दिया, जो अनाथों के संबंध में सभी सूचनाएं, उनकी पहचान और उनके लिए कल्याणकारी उपायों के बारे में जानकारी देने के लिए न्याय मित्र गौरव अग्रवाल के साथ बातचीत करेंगे.

पीठ ने कहा कि वह पहले सोमवार को दस राज्यों तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और झारखंड के मामलों की सुनवाई करेगी, जहां अधिकांश बच्चों ने आजीविका अर्जित करने वाले अपने अभिभावकों को खो दिया है.

दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 623 नए मामले, पॉजिटिविटी रेट में गिरावट जारी

Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com

उच्चतम न्यायालय एक न्याय मित्र द्वारा दाखिल अर्जी पर सुनवाई कर रहा था जिसमें इस जानलेवा वायरस के कारण अनाथ हुए बच्चों के सामने आ रही परेशानियों पर प्रकाश डाला गया है.



(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)