UP में दो दिनों के लिए बढ़ा कोरोना कर्फ्यू, जानें क्या हैं पाबंदियां, कहां की जा रही सख्ती

योगी सरकार के नए आदेश के तहत पिछले शुक्रवार रात आठ बजे से मंगलवार सुबह सात बजे तक लागू किए गए कोरोना कर्फ्यू को सोमवार को दो और दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है. अब यह कर्फ्यू छह मई सुबह सात बजे तक लागू रहेगा.

UP में दो दिनों के लिए बढ़ा कोरोना कर्फ्यू, जानें क्या हैं पाबंदियां, कहां की जा रही सख्ती

UP Lockdown : यूपी में कोरोना कर्फ्यू को दो दिनों तक के लिए बढ़ा दिया गया है. (प्रतीकात्मक तस्वीर)

नई दिल्ली:

उत्तर प्रदेश में कोरोनावायरस की रफ्तार थमती न देख सोमवार को पहले से लागू कोरोना कर्फ्यू की अवधि को बढ़ाने का फैसला किया गया है. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वीकेंड पर लगाए गए कोरोना कर्फ्यू की अवधि दो दिनों के लिए बढ़ा दी है. अब कर्फ्यू गुरुवार सुबह 7 बजे तक के लिए लगा रहेगा. योगी सरकार के नए आदेश के तहत पिछले शुक्रवार रात आठ बजे से मंगलवार सुबह सात बजे तक लागू किए गए कोरोना कर्फ्यू को सोमवार को दो और दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है. अब यह कर्फ्यू छह मई सुबह सात बजे तक लागू रहेगा. फिलहाल यह व्यवस्था इसी हफ्ते के लिए की गई है. देखना होगा कि अगले हफ्ते की स्थिति देखते हुए क्या फैसला होता है.

क्या कुछ रहेगा बंद

सरकार ने कर्फ्यू की अवधि बस बढ़ाई है, पहले के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया है. इसका मतलब है कि पहले के ही नियम अगले दो दिन भी लागू रहेंगे. इस दौरान लोगों के बेवजह बाहर निकलने पर रोक है. बाजार बंद रहेंगे शहरों में साप्ताहिक बाजारों पर रोक लगी हुई है. हालांकि, औद्योगिक गतिविधियों और जरूरी सेवाओं के आवागमन पर कोई रोक नहीं है. भीड़भाड़ को रोकने और आवागमन को सीमित करने के उद्देश्य से होम डिलिवरी सेवाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है. 

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रोडवेज़ बसों और फ्लाइट्स पर पाबंदियां

उत्तर प्रदेश सरकार ने रविवार को फैसला किया है कि अगले 15 दिनों तक राज्य सड़क परिवहन निगम की बसें राज्य की सीमा से बाहर नहीं जाएंगी.मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने संबंधित अधिकारियों को यह व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं. योगी ने हिदायत दी है कि आगामी 15 दिनों तक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों का संचालन केवल प्रदेश के अंदर ही किया जाए. 

इसके अलावा प्रदेश में आ रही फ्लाइट्स पर भी कुछ पाबंदी लगी हुई हैं. सीएम ने विमान सेवा से प्रदेश में आने वाले लोगों के लिए कोविड-19 की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य करने का आदेश दिया है और यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि विमान सेवा के माध्यम से प्रदेश से जाने वाले लोग भी निगेटिव रिपोर्ट आने पर ही जाएं और रेल से आने वाले यात्रियों की पूरी सूची प्राप्त की जाए, साथ ही, उनकी स्क्रीनिंग भी की जाए.

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बता दें कि उत्तर प्रदेश में रविवार को कोरोना वायरस के संक्रमण से 290 मरीजों की मौत हो गई और 30,983 नये मरीज पाए गए. राज्य में 24 घंटे में 290 संक्रमितों की मौत हो गई और अब तक कुल 13,162 संक्रमित अपनी जान गंवा चुके हैं. यहां अब तक कुल मामलों की संख्या 13,13,361 हो गई है. 24 घंटे में 36,650 संक्रमित संक्रमण से उबरे हैं और अब तक 10,04,447 मरीज संक्रमण मुक्त हो चुके हैं. एक्टिव मरीजों की संख्या कम हुई है और इस समय कुल 2,95,752 मरीजों का इलाज चल रहा है.

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(भाषा से इनपुट के साथ)