खास बातें
- रेल राज्यमंत्री राजेन गोहेन ने लोकसभा में दिया सवाल का लिखित जवाब
- वित्त वर्ष 2017-18 में सभी आरक्षित ट्रेनों में सीटें और बर्थ भरी थीं
- ट्रेनों की सेवा द्रुत करने और परिचालन की अवधि घटाने के लिए कदम उठाए
नई दिल्ली: सरकार ने बुधवार को कहा कि कम यात्री वाली ट्रेनों में आरक्षण चार्ट तैयार होने पर खाली रहने वाली सीट या बर्थ के लिए किराये में रेलवे 10 फीसदी की छूट दे रही है. यह छूट मूल किराये में दी जाएगी.
रेल राज्यमंत्री राजेन गोहेन ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा, "रेलवे में मांग समरूप नहीं है. सीजन के अनुसार मांग कम या ज्यादा होती है. यहां तक कि हर सीजन देश के सभी भागों में मांग एक समान नहीं होती है." उन्होंने कहा, "वित्त वर्ष 2017-18 में भारतीय रेल की सभी आरक्षित ट्रेनों में कुल मिलाकर सीटें/बर्थ शत प्रतिशत भरी हुई थीं."
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गोहेन ने कहा कि कम यात्रियों वाली ट्रेनों में यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी के लिए कई कदम उठाए गए हैं. उन्होंने कहा सरकार ने ट्रेनों की सेवा द्रुत करने और परिचालन की अवधि घटाने के लिए कदम उठाए हैं.
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उन्होंने कहा कि खाली ट्रेनों में यात्रियों की संख्या बढ़ाने के लिए शयनयान श्रेणी के कोच को अनारक्षित द्वितीय श्रेणी या अनारक्षित शयनयान बनाने की घोषणा की गई है.
(इनपुट आईएएनएस से)