सिख विरोधी दंगा : अमिताभ बच्चन के बयान ने बढ़ाई जगदीश टाइटलर की मुश्किलें

सिख विरोधी दंगा : अमिताभ बच्चन के बयान ने बढ़ाई जगदीश टाइटलर की मुश्किलें

फाइल फोटो

नई दिल्ली:

1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में पूर्व कांग्रेसी सांसद जगदीश टाइटलर की कथित भूमिका को लेकर ताजे विवाद के बीच सीबीआई ने कोर्ट में कहा है कि अभिनेता अमिताभ बच्चन को यह याद नहीं कि 1 नवंबर, 1984 को टाइटलर दिल्ली के तीन मूर्ति भवन में मौजूद थे।

जगदीश टाइटलर पर आरोप हैं कि उस दिन दिल्ली के पुल बंगश इलाके में उन्होंने तीन सिखों का कत्ल करने के लिए भीड़ को उकसाया था, लेकिन टाइटलर ने अपने बचाव में बयान दिया कि उस दिन वह तीन मूर्ति भवन में मौजूद थे, जहां पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शव को श्रद्धांजलि देने के लिए रखा था।

इससे एक दिन पहले 31 अक्टूबर 1984 को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके ही सुरक्षाबलों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद हुए सिख विरोधी दंगों में करीब 3000 सिखों की हत्या हुई थी।

अप्रैल 2013 में इस मामले में कोर्ट ने जगदीश टाइटलर के खिलाफ दोबारा केस खोला और इसके दो महीने बाद सीबीआई ने उनके अमिताभ बच्चन के मुंबई स्थित घर में बयान दर्ज किया था। दरअसल, टाइटलर ने टेलीविजन फुटेज के आधार पर दिखाया था कि वह तीन मूर्ति भवन में अमिताभ के साथ खड़े हुए थे।

एनडीटीवी को अमिताभ बच्चन के बयान की कॉपी हासिल हुई है। अमिताभ के बयान के अनुसार, उन्हें याद नहीं कि टाइटलर उस दिन तीन मूर्ति भवन में मौजूद थे। उन्होंने यह भी कहा कि वह टाइटलर को उतना ही जानते हैं कि वह इंदिरा के छोटे बेटे संजय गांधी के साथ दिखते थे और उनसे वह एकाध बार ही मिले थे। इस मामले में एनडीटीवी ने टाइटलर से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।

दंगा पीड़ितों के वकील एचएस फुल्का ने कहा है कि टाइटलर का दावा है कि वह तीन मूर्ति भवन में मौजूद थे, लेकिन अगर वह वहां मौजूद थे, तो अमिताभ बच्चन ने उन्हें नहीं देखा?

इस बीच, बीजेपी ने कई मामलों में तिहाड़ जेल में बंद हथियारों के व्यापारी अभिषेक वर्मा द्वारा लगाए गए उन आरोपों की जांच करने की मांग की है, जिसमें वर्मा ने कहा कि टाइटलर ने उन्हें बताया था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलने के बाद उन्हें दंगा मामले में क्लिन चिट मिल गई।

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दरअसल, सीबीआई ने अमिताभ बच्चन का बयान दर्ज करने के दो महीने बाद वर्मा का बयान 5 अगस्त, 2013 को दर्ज किया था। 24 दिसबंर 2014 को सीबीआई ने टाइटलर केस में अन्य क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी थी। कांग्रेस ने अभिषेक वर्मा के आरोपों को दरकिनार कर दिया है।