2007 हैदराबाद दोहरा बम ब्‍लास्‍ट मामला: इंडियन मुजाहिदीन के दो आतंकी दोषी करार, दो बरी

हैदराबाद के गोकुल चाट और लुंबिनी पार्क में 2007 में हुए दोहरे बम विस्फोट मामले में एक अदालत ने इंडियन मुजाहिदीन के दो आतंकियों को दोषी करार दिया है और दो को बरी कर दिया है.

2007 हैदराबाद दोहरा बम ब्‍लास्‍ट मामला: इंडियन मुजाहिदीन के दो आतंकी दोषी करार, दो बरी

हैदराबाद के गोकुल चाट और लुंबिनी पार्क में 2007 में हुए दोहरा बम विस्फोट मामला : इंडियन मुजाहिदीन के दो आतंकियों को दोषी करार

खास बातें

  • इंडियन मुजाहिदीन के दो आतंकियों को दोषी करार दिया
  • अदालत दोषियों की सजा पर फैसला सोमवार को करेगी
  • इन दोहरे बम धमाकों में 44 लोगों की जान चली गई थी
नई दिल्ली:

हैदराबाद के गोकुल चाट और लुंबिनी पार्क में 2007 में हुए दोहरे बम विस्फोट मामले में एक अदालत ने इंडियन मुजाहिदीन के दो आतंकियों को दोषी करार दिया है और दो को बरी कर दिया है. अदालत पांचवे आरोपी की सजा पर फैसला सोमवार को सुनाएगी. वहीं दोषी करार दिए गए आरोपियों की सजा पर फैसला भी सोमवार को ही होगा. इन दोहरे बम धमाकों में 44 लोगों की जान चली गई थी और 68 लोग घायल हो गए थे.


झारखंड के गढ़वा में लैंडमाइन ब्‍लास्‍ट में 6 जवान शहीद, चार घायल

अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन सत्र न्यायाधीश टी श्रीनिवास राव ने अनीक शफीक सईद और मोहम्मद अकबर इस्माइल चौधरी को दोषी करार दिया है. अदालत ने इस मामले में फारुक शार्फुद्दीन तरकश और मोहम्मद सादिक इसरार अहमद शेख को बरी कर दिया है. इस मामले में पांचवे आरोपी तारिक अंजुम की सजा पर फैसला अदालत 10 सितंबर को करेगी. तेलंगाना पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस शाखा ने मामले की जांच की और पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया था. ये सभी इंडियन मुजाहिदीन के कथित आतंकवादी थे. एजेंसी ने पांचों आरोपियों के खिलाफ चार आरोप-पत्र दायर किए थे और दो फरार आरोपियों रियाज भटकल और इकबाल भटकल को भी नामजद किया था. गिरफ्तार आरोपियों - मोहम्मद अकबर इस्माइल चौधरी, अनीक शफीक सईद, फारुक शार्फुद्दीन तरकश, मोहम्मद सादिक इसरार अहमद शेख और तारिक अंजुम को 27 अगस्त को चेरलापल्ली केंद्रीय कारागार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत के समक्ष पेश किया गया था जहां वह वर्तमान में कैद हैं. 

मक्का मस्जिद ब्लास्ट मामले में ओवैसी बोले- NIA पिंजरे का तोता ही नहीं, अंधा-बहरा भी है

पांचों आरोपियों के खिलाफ चल रहे मुकदमे को इस साल जून में नामपल्ली अदालत परिसर में स्थित अदालत से स्थानांतरित कर चेरलापल्ली केंद्रीय कारागार के परिसर में स्थित अदालत कक्ष लाया गया था.    दोहरे विस्‍फोट और दिलसुखनगर इलाके में फुट ओवरब्रिज के नीचे से एक बम मिलने के संबंध में आरोपियों पर भादंसं की धारा 302 (हत्या) और अन्य संबंधित धाराओं तथा विस्फोटक सामग्री अधिनियम की धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं. अभियोजन पक्ष के मुताबिक अनीक शफीक सईद ने लुंबिनी पार्क में बम रखा था जबकि गोकुल चाट पर रियाज भटकल ने बम रखा था वहीं एक और बम इस्माइल चौधरी ने रखा था.

मक्‍का मस्जिद ब्‍लास्‍ट: नबकुमार सरकार कैसे बन गए स्वामी असीमानंद, जानिए उनके बारे में सबकुछ

तारिक अंजुम पर विस्फोट के बाद अन्य आरोपियों को शरण देने का आरोप है. प्रसिद्ध भोजनालय गोकुल चाट के पास हुए विस्फोट में 32 लोगों की जान चली गई थी और 47 घायल हो गए थे जबकि राज्य सचिवालय से सटे लुंबिनी पार्क के ओपन एयर थिएटर में हुए विस्फोट में 12 लोग मारे गए थे और 21 अन्य घायल हुए थे.

VIDEO: शिवराज पाटिल ने कहा था, गुनाह करने वालों को सजा मिलनी चाहिए 
 


Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com