जम्मू-कश्मीर के 2400 छात्रों को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत

प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृति योजना के तहत देश के अन्य राज्यों के कॉलेजों में दाखिला लेने की तारीख सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी

जम्मू-कश्मीर के 2400 छात्रों को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत

सुप्रीम कोर्ट.

नई दिल्ली:

जम्मू-कश्मीर के 2400 छात्रों को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है. प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृति योजना के तहत देश के अन्य कॉलेजों में दाखिला लेने की तारीख सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी है. छात्रों के लिए जम्मू कश्मीर सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी.  इंजीनियरिंग में दाखिले की समय सीमा बढ़ाने की मांग की गई थी. जम्मू कश्मीर के हालात को देखते हुए समय सीमा महीना भर बढ़ाने की याचिका दाखिल की गई थी.

जम्मू कश्मीर के वकील शोएब आलम ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन की पीठ को बताया कि राज्य में इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए काउंसलिंग पूरी हो चुकी है और 15 अगस्त तक छात्रों को दाखिला लेना था, लेकिन जम्मू कश्मीर में धारा 144 और हालत को देखते हुए यह संभव नहीं है और ये छात्र जम्मू-कश्मीर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं.

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उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर के छात्रों के भविष्य को देखते हुए यह समय 15 सितंबर तक बढ़ा दे. कोर्ट ने सहमति जताते हुए तारीख बढ़ा दी.