2जी घोटाले में सभी आरोपी बरी : पूर्व पीएम मनमोहन सिंह बोले, खराब नीयत से लगाए थे आरोप (फाइल फोटो)
2जी स्पेक्ट्रम घोटाला मामले की सुनवाई कर रही एक विशेष अदालत ने पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा और द्रमुक नेता कनिमोई दोनों को आज इस मामले में बरी कर दिया. अदालत ने इस मामले में अन्य 15 आरोपियों और तीन कंपनियों को भी बरी कर दिया है. कोर्ट का फैसला सुनकर कनिमोई रो पड़ीं और बोलीं, मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद कहना चाहूंगी जो मेरे साथ खड़े रहे. वहीं ए राजा ने कहा कि मैं इस फैसले से बहुत खुश हूं. पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने कहा कि खराब नीयत से आरोप लगाए गए थे और ये सारे आरोप राजनीतिक प्रोपेगेंडा था. उन्होंने कहा कि यूपीए-1 के खिलाफ यह साजिश थी.
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कपिल सिब्बल ने कहा कि 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन पर हमारा 'जीरो लॉस' का दावा सिद्ध हो गया और ये मामला संसद में उठाएंगे. कोर्ट के फैसले के बाहर समर्थकों में उत्साह देखा गया और लोगों ने पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर आतिशबाजी भी की.
Tamil Nadu: DMK workers celebrate in Coimbatore after Patiala House Court acquitted all in #2GScamVerdictpic.twitter.com/9LttRdjZyV
— ANI (@ANI) December 21, 2017
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कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि 2जी स्पेक्ट्रम मामले में भाजपा की ‘‘ढोल की पोल खुल गयी है.’’ उन्होंने कहा कि आज अदालत के फैसले से ‘‘देश और कांग्रेस के खिलाफ साजिश का पर्दाफाश हो गया है. आखिर में सच्चाई की विजय हुई.
बता दें कि दूरसंचार विभाग के पूर्व सचिव सिद्धार्थ बेहुरा, राजा के पूर्व निजी सचिव आर. के. चंदोलिया, स्वान टेलीकॉम के प्रोमोटर्स शाहिद उस्मान बलवा और विनोद गोयनका, यूनिटेक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक संजय चन्द्रा और रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह (आरएडीएजी) के तीन शीर्ष कार्यकारी अधिकारी गौतम दोशी, सुरेन्द्र पिपारा और हरी नायर समेत कुसेगांव फ्रूट्स एंड वेजीटेबल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक आसिफ बलवा और राजीव अग्रवाल, कलैग्नार टीवी के निदेशक शरद कुमार और बॉलीवुड फिल्म निर्माता करीम मोरानी भी इस मामले में बरी हुए हैं.
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