विकास दुबे के 30 सहयोगियों पर गैंगस्‍टर एक्‍ट में मुकदमा

बिकरू कांड में जेल में बंद 30 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्‍टर एक्‍ट के तहत कार्रवाई की गई है.

विकास दुबे के 30 सहयोगियों पर गैंगस्‍टर एक्‍ट में मुकदमा

विकास दुबे समेत कई अपराधियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया है.

कानपुर:

कानपुर के बिकरू गांव में एक पुलिस उपाधीक्षक समेत आठ पुलिसकर्मियों की हत्‍या के आरोपी और मुठभेड़ में मारे गये गैंगस्‍टर विकास दुबे के 30 सहयोगियों के खिलाफ पुलिस ने गैंगस्‍टर एक्‍ट के तहत कार्रवाई की है. बिकरू गांव में करीब तीन माह पहले अपराधियों ने पुलिस दल पर हमला किया था.

कानपुर के पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) डाक्‍टर प्रीतिंदर सिंह ने शनिवार को बताया कि बिकरू कांड में जेल में बंद 30 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्‍टर एक्‍ट के तहत कार्रवाई की गई है. डीआईजी ने कहा कि जेल में बंद इन आरोपियों के खिलाफ गैंगस्‍टर एक्‍ट की धाराओं में एक अलग मुकदमा दर्ज किया गया है.

उन्‍होंने बताया कि इस मामले की जांच बिल्‍हौर थाना प्रभारी पीएन बाजपेयी को दी गई है और उनसे निष्‍पक्ष जांच की अपेक्षा की गई है. पुलिस ने इस माह की शुरुआत में संबंधित अदालत में बिकरू हत्‍याकांड में एक आरोप पत्र प्रस्‍तुत किया है.

गौरतलब है कि दो-तीन जुलाई की रात को बिकरू गांव में जब विकास दुबे को पकड़ने के लिए पुलिस उपाधीक्षक देवेंद्र मिश्रा की अगुवाई में पुलिस दल पहुंचा तो कुछ ही देर बाद छतों से गोलियां बरसाई गईं जिसमें पुलिस उपाधीक्षक समेत आठ पुलिसकर्मी मारे गये.

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इस मामले में बाद में पुलिस ने सरगना विकास दुबे समेत कई अपराधियों को मुठभेड़ में मार गिराया. गैंगस्‍टर एक्‍ट के प्रावधानों के तहत कोई भी जिला मजिस्‍ट्रेट किसी गैंगस्‍टर की संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकता है.
 



(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)