गोपनीयता कानून के तहत सजा काटने के बाद पाकिस्तान नागरिक को घर वापसी का इंतजार

गोपनीयता कानून के तहत सजा काटने के बाद पाकिस्तान नागरिक को घर वापसी का इंतजार

प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

खास बातें

  • इसको 14 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई थी
  • सजा में छूट के बाद उसे रिहा होना था
  • वापस भेजने की प्रक्रिया पूरी होने तक वह जेल में रहेगा
हैदराबाद:

तेलंगाना सरकार ने गोपनीयता कानून के तहत सजा काटने वाले पाकिस्तानी नागरिक को वापस उसके मुल्क भेजे जाने तक हिरासत में रखने का मंगलवार को आदेश जारी किया.

हैदराबाद पुलिस के अनुरोध पर सरकार ने आदेश दिया है कि पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद अरशद महमूद को वारंगल केंद्रीय कारागार में रखा जाए. महमूद ने अपनी सजा इसी जेल में काटी है.

पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के रहीम यार खान जिले के जेठभुटा बाजार के उद्योगपति महमूद को 30 अप्रैल, 2009 में विदेशी कानून और गोपनीयता कानून की धारा तीन के तहत 14 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई थी.

वह वारंगल केंद्रीय कारागार में बंद था ओर सजा में छूट के बाद मंगलवार को आज रिहा होना था.

लेकिन हैदराबाद के पुलिस आयुक्त ने वापस भेजने संबंधी तैयारियां पूरी होने तक उसे हिरासत में ही रखने का अनुरोध किया था.

सरकार ने इस संबंध में मंगलवार को आदेश जारी किया. आदेश में कहा गया है कि पाकिस्तान सरकार एक बार उसकी पहचान की पुष्टि कर दे, फिर उसे पाकिस्तान उच्चायोग एक-तरफा यात्रा दस्तावेज जारी कर देगा.

 



(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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