आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अगर अब भी हैं कन्फ्यूज, तो यहां जानें अपने सवालों के जवाब

आधार (Aadhaar verdict) की संवैधानिकता पर काफी समय से चल रही बहस पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने विराम लगा दिया और कुछ बदलावों के साथ कोर्ट ने आधार की संवैधानिकता को वैध ठहराया.

आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अगर अब भी हैं कन्फ्यूज, तो यहां जानें अपने सवालों के जवाब

Aadhaar verdict in Supreme Court : आधार की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

नई दिल्ली:

आधार की संवैधानिकता पर काफी समय से चल रही बहस पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने विराम लगा दिया और कुछ बदलावों के साथ कोर्ट ने आधार की संवैधानिकता को वैध ठहराया. आधार मामले पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना आधार को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया. लेकिन कोर्ट ने बैंक खाते, मोबाइल फोन और स्कूल दाखिले में आधार अनिवार्य करने सहित कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने अपने फैसले में आधार को आयकर रिटर्न भरने और पैन कार्ड बनाने के लिए अनिवार्य बताया. हालांकि अब आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करना जरूरी नहीं है और मोबाइल सिम का कनेक्शन देने के लिए टेलीकॉम कंपनियां आपसे आधार नहीं मांग सकती हैं. सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आ गया, मगर अब भी आम लोग इस कनफ्यूजन में है कि कहां  पर आधार देना होगा और कहां पर नहीं. अगर आप भी इसी उहापोह में है या आपके मन में आधार के इस्तेमाल को लेकर कई तरह के सवाल आ रहे हैं, तो आपके हर सवाल का जवाब इसी स्टोरी में हैं...

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पहला सवाल: क्या संवैधानिक तौर पर वैध है आधार?
जवाब
: सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आधार को संवैधानिक तौर पर वैध ठहराया है, मगर कुछ शर्तों और बदलावों के साथ. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि हर जगह आधार को अनिवार्य नहीं कर सकते. 

दूसरा सवाल: कहां देना होगा आधार?
जवाब
: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार को पैन से लिंक करना जरूरी होगा. सुरक्षा मामलों में एजेंसियां भी आधार की मांग कर सकती है. साथ ही सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में आधार को अनिवार्य बनाया गया है. 

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तीसरा सवाल: कहां नहीं देना होगा आधार?
जवाब
: सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अब से स्कूलों में आधार जरूरी नहीं होगा. साथ ही, अब बैंक खातों से आधार को लिंक करना जरूरी नहीं. इतना ही नहीं, मोबाइल के लिए भी आधार जरूरी नहीं. 

चौथा सवाल: क्या परीक्षाओं के लिए भी आधार देना होगा?
जवाब
: सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट तौर पर कहा है कि अब UGC, NEET तथा CBSE परीक्षाओं के लिए आधार अनिवार्य नहीं होगा. 

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पांचवा सवाल: क्या मोबाइल और निजी कंपनियां आधार मांग सकती है?
जवाब
: सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि कोई भी मोबाइल और निजी कंपनियां आधार नहीं मांग सकती हैं. 

छठा सवाल: क्या लोककल्याणकारी योजनाओं में आधार जरूरी होगा?
जवाब
: सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने स्पष्ट किया है कि लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार अनिवार्य है. यानी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार देना जरूरी है. 

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सातवां सवाल: क्या आधार को पैन से जोड़ना जरूरी होगा?
जवाब
: हां, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार को पैन से लिंक करना जरूरी होगा. सुप्रीम कोर्ट ने आधार को पैन से जोड़ने वाले फैसले को बरकरार रखा है. 

आठवां सवाल: क्या स्कूलों में आधार जरूरी होगा?
जवाब
: सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि स्कूलों में आधार जरूरी नहीं होगा. साथ ही किसी भी बच्चे का दाखिला अब बिना आधार के भी हो सकेगा. 

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