यह ख़बर 23 अक्टूबर, 2013 को प्रकाशित हुई थी

अदालत ने नलिनी, सीबीआई अधिकारी को समन करने का तलवार दंपती का अनुरोध ठुकराया

गाजियाबाद:

आरुषि-हेमराज हत्याकांड की सुनवाई कर रही सीबीआई अदालत ने बुधवार को आरोपी राजेश और नूपुर तलवार की पत्रकार नलिनी सिंह और सीबीआई के डीएसपी अनुज आर्य को अदालत के गवाहों के तौर पर बुलाने की याचिका आज खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि यह मामले में देरी करने की रणनीति है।

विशेष अदालत ने बचाव पक्ष से कल से अंतिम दलीलें शुरू करने के लिए कहा।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्याम लाल की अदालत ने कहा कि इस मामले में नलिनी सिंह और अनुज आर्य को अदालत के गवाहों के तौर पर बुलाने का कोई सवाल नहीं है। इस याचिका का उद्देश्य बचाव पक्ष की ओर से अंतिम दलीलें शुरू करने में देरी करना है, इसलिए इसे खारिज किया जाता है।

उन्होंने कहा कि तलवार दंपती के वकील तनवीर अहमद मीर ने 15 अक्तूबर को इस अदालत से मौखिक रूप से कहा था कि बचाव पक्ष 21 अक्तूबर से दलीलें शुरू करेंगे, लेकिन अब उन्होंने नई याचिका दी है जो दर्शाती है कि यह अंतिम दलीलें शुरू करने में देरी के इरादे से दायर की गई है।

Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com

सीबीआई अदालत ने उच्चतम न्यायालय की हाल की टिप्पणी का संदर्भ दिया कि तलवार दंपती ने देरी करने की रणनीति अपना रखी है।