ट्रेन में छेड़छाड़ करने पर अब हो सकती है तीन साल की सजा...

अधिकारी ने बताया कि रेलगाड़ियों में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों के मद्देनजर आरपीएफ ने रेलवे अधिनियम में शामिल करने के लिए कुछ प्रावधानों का प्रस्ताव दिया है.

ट्रेन में छेड़छाड़ करने पर अब हो सकती है तीन साल की सजा...

ट्रेन में छेड़छाड़ करना पड़ेगा भारी

नई दिल्ली:

रेलवे सुरक्षा बल ( RPF) ने ट्रेन में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के लिए तीन वर्ष जेल की सजा का प्रस्ताव दिया है. RPF के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि रेलवे अधिनियम में शामिल किये जाने के लिए आरपीएफ द्वारा प्रस्तावित नये प्रावधानों में एक प्रावधान यह भी है कि ट्रेन में महिला के साथ छेड़छाड़ करने के लिए दोषी को तीन वर्ष जेल की सजा हो सकती है. अधिनियम में संशोधन किये जाने का यह प्रस्ताव यदि मंजूर हो जाता है तो एक महिला की अस्मिता को ठेस पहुंचाने के लिए सजा भारतीय दंड़ संहिता (आईपीसी) के तहत दी जाने वाली सजा की तुलना में रेलवे अधिनियम के तहत ज्यादा हो जायेगी. आईपीसी के तहत अधिकतम एक वर्ष जेल की सजा का प्रावधान है.

यह भी पढ़ें: चलती ट्रेन में चढ़ रहा था शख्स, मौत के मुंह से वापस लौटा, वीडियो देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे 

अधिकारी ने बताया कि रेलगाड़ियों में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों के मद्देनजर आरपीएफ ने रेलवे अधिनियम में शामिल करने के लिए कुछ प्रावधानों का प्रस्ताव दिया है. जिसमें राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) की मदद के बिना इस तरह के आरोपियों को पकड़ने का अधिकार उन्हें दिया जायेगा. उन्होंने कहा कि हर बार ऐसा मामला सामने आता है जहां एक महिला पर हमला किया गया या हम पाते हैं कि पुरुष, महिलाओं के डिब्बों में यात्रा कर रहे हैं तो हमें जीआरपी की मदद लेनी पड़ती है क्योंकि रेलवे अधिनियम में इस तरह के अपराधों से निपटने के लिए कोई प्रावधान नहीं है.

यह भी पढ़ें: लोको पायलट ने बचा ली इतनी जिंदगियां, बदमाशों ने कर ली थी ट्रेन पलटने की पूरी तैयारी

अधिकारी ने कहा कि हमने इन प्रावधानों को शामिल करने का प्रस्ताव दिया है ताकि हम तेजी से कार्रवाई कर सकें और हमें जीआरपी की मदद न लेनी पड़े. राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में मंत्रालय ने बताया था कि रेलगाड़ियों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की संख्या 2014-2016 के दौरान 35 प्रतिशत तक बढ़ी है. 2014-2016 के दौरान रेलगाड़ियों में महिला यात्रियों के खिलाफ अपराध के 1,607 मामले सामने आये. 2014 में इस तरह के 448 मामले, 2015 में 553 और 2016 में 606 मामले दर्ज हुए.  

VIDEO: चलती ट्रेन में यात्री का फिसला पैर.

RPF ने महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बों में यात्रा करने वाले पुरुषों के लिए जुर्माने की राशि को भी बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है. जुर्माना 500 रुपये से बढ़ाकर एक हजार रुपये किये जाने का प्रस्ताव किया गया है. एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने प्रस्तावित संशोधनों की पुष्टि की है. (इनपुट भाषा से) 


Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com