दिल्ली, उत्तर प्रदेश के बाद अब गुजरात पुलिस भी प्रदर्शन के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से लेगी हर्जाना

गुजरात के वड़ोदरा के हाथीखाना में पिछले महीने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के दौरान पुलिस वाहनों को हुए नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से की जाएगी

दिल्ली,  उत्तर प्रदेश के बाद अब गुजरात पुलिस भी  प्रदर्शन के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से लेगी हर्जाना

गुजरात पुलिस सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से लेगी हर्जाना

वड़ोदरा:

गुजरात के वड़ोदरा के हाथीखाना में पिछले महीने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के दौरान पुलिस वाहनों को हुए नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से की जाएगी. वड़ोदरा पुलिस आयुक्त अनुपम सिंह गहलोत ने कहा कि पुलिस ने 20 दिसंबर को पथराव में वाहनों को हुए नुकसान का आकलन किया है. उन्होंने कहा कि चालीस हजार रुपये के नुकसान का अनुमान है. पुलिस दंगाइयों से भरपाई करने का अनुरोध लेकर अदालत जाएगी. गहलोत ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने 2018 में एक आदेश दिया था जिसमें बताया गया था कि कोडुंगल्लूर फिल्म सोसाइटी हिंसा के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को हुए नुकसान की जवाबदेही कैसे तय की जाए और कैसे क्षतिपूर्ति की जाए, हम उस आदेश का पालन कर रहे हैं. गहलोत ने कहा, "उस आदेश से सूरत पुलिस को दंगाइयों से क्षतिपूर्ति वसूलने में मदद मिली थी."

नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने वालों की पहचान करने के लिए उच्च तकनीक का इस्तेमाल

गौरतलब है कि इससे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस की तर्ज पर दिल्ली पुलिस ने भी नागरिकता संशोधन क़ानून और एनआरसी के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा, तोड़फोड़ और आगज़नी में सरकारी और निजी संपत्ति के नुकसान की भरपाई की कार्रवाई करने की बात कहीं थी. इसके लिए नुकसान पहुंचाने वालों से ही भरपाई की योजना है. इस सिलसिले में एक क्लेम कमिश्नर की नियुक्ति के लिए दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाइकोर्ट को एक पत्र भी लिखा था.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)