यह ख़बर 29 अगस्त, 2014 को प्रकाशित हुई थी

एयरसेल मैक्सिस डील : सीबीआई ने मारन बंधुओं के खिलाफ चार्जशीट दायर किया

फाइल फोटो

नई दिल्ली:

एयरसेल मैक्सिस सौदा मामले में सीबीआई ने पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन, उनके भाई कलानिधि मारन और छह अन्य लोगों के अलावा चार कंपनियों के खिलाफ आज यहां एक विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर किया।

मारन बंधुओं के अलावा सीबीआई ने मलेशियाई व्यापारी टी आनंद कृष्णन, एक शीर्ष अधिकारी राल्फ मार्शल और चार कंपनियों को नामजद किया है। इन कंपनियों में सन डायरेक्ट प्राइवेट लिमिटेड और मलेशिया के मैक्सिस कम्युनिकेशन समेत चार कंपनियों को आरोपी बनाया गया है। उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है।

आरोप पत्र विशेष सीबीआई न्यायाधीश ओ पी सैनी के समक्ष दायर किया गया। सैनी ने इसपर विचार करने के लिए 11 सितंबर की तारीख निर्धारित कर दी। पूर्व दूरसंचार सचिव जेएस शर्मा को भी आरोप पत्र में नामजद किया गया है। हालांकि, उनके नाम को उन आरोपियों की सूची में डाला गया है, जिनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।

साउथ एशिया इंटरटेनमेंट होल्डिंग लिमिटेड, मॉरिशस और एस्ट्रो ऑल एशिया नेटवर्क को आरोप पत्र में आरोपी के तौर पर नामजद किया गया है।

आरोप पत्र तब दायर किया गया जब सुप्रीम कोर्ट ने दयानिधि मारन की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें सीबीआई को आरोप पत्र दायर करने से रोकने की मांग की गई थी। उन्होंने कहा कि मामले में जांच अब भी जारी है।

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सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में आरोप लगाया था कि मारन ने चेन्नई में रहने वाले दूरसंचार प्रमोटर सी शिवशंकरण को एयरसेल में अपनी हिस्सेदारी मलेशियाई कंपनी मैक्सिस ग्रुप को साल 2006 में बेचने पर मजबूर किया था। मैक्सिस समूह के मालिक आनंद कृष्णन हैं।