आम्रपाली मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश- प्रोजेक्ट्स पूरे करने के लिए 7.16 करोड़ रुपये का फंड रिलीज करें

नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को सुप्रीम कोर्ट ने प्रोजेक्ट पूरा करने की निगरानी के लिए एक कमेटी बनाने के लिए कहा है. 11 सितबंर को मामले की अगली सुनवाई होगी.

नई दिल्ली:

आम्रपाली मामले में घर खरीदारों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अहम आदेश जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए एनबीसी को 7.16 करोड़ देने के लिए कहा. सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री को फंड जारी करना है. सुप्रीम कोर्ट ने फोरेंसिक ऑडिटरों को अपनी रिपोर्ट दिल्ली पुलिस, ईडी को देने के लिए कहा है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में तमाम जांच एजेंसियों से आम्रपाली के मामले में सख्त कदम उठने के लिए कहा है.

नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को सुप्रीम कोर्ट ने प्रोजेक्ट पूरा करने की निगरानी के लिए एक कमेटी बनाने के लिए कहा है. 11 सितबंर को मामले की अगली सुनवाई होगी. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को कहा था कि वो फ्लैटों का पंजीकरण करें नहीं तो दोषी अफसरों को जेल भेज दिया जाएगा. नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि आम्रपाली मामले के लिए उन्होंने स्पेशल सेल बनाया है. साथ ही कुछ ऑफिसर को इसी काम के लिए विशेष तौर पर नियुक्त किया गया है. साथ ही कोर्ट को भरोसा दिलाया गया कि कोर्ट के आदेश के पालन में बिल्कुल देरी नहीं होगी.

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बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने आम्रपाली मामले में 42,000 से अधिक घर खरीदारों को राहत देते हुए एक बड़ा फैसला सुनाया था. आम्रपाली का रेरा पंजीकरण रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एनबीसीसी से कहा था कि वह अधूरे फ्लैट पूरे करे. 6 महीने के भीतर लगभग पूरे हो चुके प्रोजेक्ट्स के घर बनाकर खरीदारों को दिए जाएंगे. इसके लिए NBCC को 8 फीसदी कमीशन मिलेगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रबंध निदेशक और निदेशकों के खिलाफ फेमा के तहत ED मामले की जांच कर, हर तीन महीने में कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करे. साथ ही कोर्ट ने कहा कि ग्रेटर नोएडा और नोएडा ऑथोरिटी ने इस मामले में लापरवाही की. यह सीरियस फ्रॉड हुआ है, बड़ी रकम इधर से ऊधर हुई है. इस मामले में फेमा का उल्लंघन किया गया और बिल्डर्स की सांठ-गांठ से विदेश में पैसा पहुंचाया गया.

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