खास बातें
- हाई कोर्ट ने फांसी की सज़ा पर मुहर लगा दी थी
- सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत से केस का सारा रिकॉर्ड मांगा
- करणदीप शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी
नई दिल्ली: आठ साल की बच्ची के साथ रेप के दोषी करणदीप शर्मा की फांसी की सज़ा पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड की निचली अदालत से इस केस से संबंधित सारा रिकॉर्ड मांगा है.
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उत्तराखंड की निचली अदालत ने 2016 में करणदीप शर्मा को 8 साल की बच्ची के साथ रेप का दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई थी.
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इसी साल जनवरी में हाई कोर्ट ने फांसी की सज़ा पर मुहर लगा दी थी. इसके खिलाफ करणदीप शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी.