झारखंड में आनंद मैरिज एक्ट लागू, तीन राज्यों में हो चुका है यह एक्ट लागू

पंजाब और हरियाणा बाद में झारखंड आनंद मैरिज एक्ट लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है.

झारखंड में आनंद मैरिज एक्ट लागू,  तीन राज्यों में हो चुका है यह एक्ट लागू

आनंद मैरिज एक्ट अंग्रेजी साम्राज्य के समय 1909 में अस्तित्व में आ गया था (प्रतीकात्मक चित्र)

नई दिल्ली:

पंजाब और हरियाणा बाद में झारखंड आनंद मैरिज एक्ट लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है. यह जानकारी देते हुए दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के महासचिव मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि झारखंड के मुख्यमंत्री रघुबर दास ने उन को पत्र लिख कर एक्ट लागू किए जाने की सूचना दी है. यह मामला उन्होंने मुख्यमंत्री के पास उठाया था.

उन्होंने कहा कि यह एक्ट पहले पंजाब और हरियाणा में लागू हो चुका है जबकि अब झारखंड ऐसा करने वाला तीसरा राज्य बन गया है. उन्होंने कहा कि उन्होंने यह एक्ट देश के सभी राज्यों में लागू करवाने का बीड़ा उठाया है. उन्होंने कहा कि उन्होंने सभी राज्यों की सरकारें और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों के साथ भी संबंध कायम किया है जिससे इन राज्यों में यह एक्ट लागू करवाया जा सके. उन्होंने बताया कि दिल्ली में एक्ट लागू किए जाने की प्रक्रिया पूरी होने नजदीक है.

झारखंड के मुख्यमंत्री रघुबर दास का धन्यवाद करते मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि इस फैसले की वजह से प्रदेश में रहते सिख अब अपने विवाह इस एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर करवा सकेंगे और इस मामले में उन की समस्याए खत्म हो जाएंगी.

इसके तहत सिख जल्द ही अपने विवाह को मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर करवा सकेंगे. आनंद मैरिज एक्ट 1909 में अस्तित्व में आ गया था और सिखों के होने वाले विवाहों को आनंद मैरिज एक्ट अधीन रजिस्टर्ड करने की सुविधा शुरू की गई थी.

(इनपुट भाषा से)


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