आनंद तेलतुंबड़े (फाइल फोटो).
मुंबई: प्रतिबंधित माओवादी संगठनों से संपर्क और भीमा कोरेगांव हिंसा के लिए जिम्मेदार होने का आरोप झेल रहे प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े की अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई सोमवार को टल गई. बॉम्बे हाईकोर्ट मामले की सुनवाई 22 फरवरी को करेगा.
अदालत ने आनंद तेलतुंबड़े को 14 और 18 फरवरी को मुख्य जांच अधिकारी के सामने जांच के लिए मौजूद रहने को कहा है. अदालत ने यह भी कहा है कि 22 फरवरी तक पुणे पुलिस आनंद तेलतुंबड़े को हिरासत में नहीं रख सकती और अगर पुणे पुलिस आनंद तेलतुंबड़े को गिरफ्तार भी करती है तो उसे फौरन जमानत देनी पड़ेगी.
इससे पहले पुणे के सेशन कोर्ट में 31 जनवरी को आनंद तेलतुंबड़े ने अग्रिम जमानत के लिए अर्ज़ी दाखिल की थी. मामले की सुनवाई के दौरान पुणे पुलिस ने अदालत से कहा कि इस मामले में हलफनामा दायर करने के मोहलत लिए मोहलत दी जाए. इसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 11 फरवरी को तय की थी.
VIDEO : आनंद तेलतुंबड़े की गिरफ्तारी पर रोक
आनंद तेलतुंबड़े ने एनडीटीवी से बात करते हुए अपने खिलाफ लगे सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया. आनंद तेलतुंबड़े पर गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) की संबंधित धाराओं के तहत मामले दर्ज हैं.