Click to Expand & Play
खास बातें
- जेल जाने से बचे आरकॉम के चेयरमैन अनिल अंबानी
- स्वीडिश टेलीकॉम कंपनी एरिक्सन को चुकाए 462 करोड़ रुपये
- सुप्रीम कोर्ट ने आरकॉम को दी थी मंगलवार तक की डेडलाइन
नई दिल्ली: अनिल अंबानी (Anil Ambani) की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस (Reliance Communications) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की डेडलाइन खत्म होने से एक दिन पहले ही स्वीडिश टेलीकॉम कंपनी एरिक्सन (Ericsson) को बकाया 462 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है. सूत्रों ने यह जानकारी दी है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक बकाया भुगतान के लिए आखिरी तारिख 19 मार्च थी. आरकॉम पहले ही एरिक्सन को 118 करोड़ रुपये का भुगतान कर चुकी है.
यह भी पढ़ें: अनिल अंबानी की कंपनी को गुजरात में मिला 648 करोड़ का प्रोजेक्ट, नौ कंपनियां थीं लाइन में
बता दें कि कंपनी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई मंगलवार तक की समयसीमा के भीतर यह भुगतान करना था. अगर कंपनी ऐसा करने में विफल रहती है तो आरकॉम के चेयरमैन अनिल अंबानी को तीन महीने जेल की सजा काटनी पड़ती. पिछले महीने इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इसे 'जानबूझ कर भुगतान नहीं करने' का मामला बताया और अंबानी को 'अदालत की अवमानना' का दोषी पाया. साथ ही कंपनी को आदेश दिया था कि वह या तो चार हफ्ते के भीतर एरिक्सन के बकाये का भुगतान करे या अंबानी तीन माह जेल का कारावास भुगतें.
यह भी पढ़ें: क्या भारत में डूबे कर्ज के पहाड़ की ऊंचाई को कम कर पाएगा अनिल अंबानी पर कोर्ट का फैसला?
इस घटनाक्रम से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि आरकॉम ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार एरिक्सन को 458.77 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है. हालांकि, इसकी ज्यादा जानकारी उसने नहीं दी. एरिक्सन से भी इस संबंध में कोई प्रतिक्रिया हासिल नहीं की जा सकी है.
VIDEO: सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी को पाया अवमानना का दोषी, कहा- पैसे नहीं दिए तो होगी जेल
(इनपुट: भाषा)