महिलाओं के अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा फैसला, अब घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत...

कोर्ट ने कहा है कि एक महिला घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत उस घर में भी रहने का अधिकार मांग सकती है

महिलाओं के अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा फैसला, अब घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत...

नई दिल्ली:

देश में महिलाओं के अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा फैसला दिया है. सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत बहू को अपने आश्रित ससुराल में रहने का अधिकार है और बहू को पति या परिवार के सदस्यों द्वारा साझा घर से बाहर नहीं निकाला जा सकता है. कोर्ट ने कहा है कि एक महिला घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत उस घर में भी रहने का अधिकार मांग सकती है, जो सिर्फ उसके पति का नहीं बल्कि साझा परिवार का हो और जिसमें वह अपने संबंधों के कारण कुछ समय के लिए रही हो. 

घरेलू संबंध में प्रत्येक महिला को साझा घर में निवास करने का अधिकार होगा चाहे उसका कोई अधिकार, टाइटल या समान हित हो या न हो. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश में घरेलू हिंसा बड़े पैमाने पर जारी है और हर रोज कई महिलाएं किसी न किसी रूप में हिंसा का सामना करती हैं.

जस्टिस अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एमआर शाह की पीठ ने  महिला के लिए 2005 के कानून में दिए गए वास्तविक अर्थ को प्रभावित करने के लिए “ साझा घर“  की परिभाषा की व्याख्या की जो "एक बेटी, एक बहन, एक पत्नी, एक मां, एक साथी या एक अकेली महिला के जीवनकाल के रूप में हिंसा और भेदभाव के कभी खत्म नहीं होने वाले अपने भाग्य को जीती है. 

यह देखते हुए कि 2005 का कानून शादी से बाहर के लोगों को भी कवर करते हुए "महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक मील का पत्थर" था,  अदालत ने कहा कि "धारा 2 (एस) में दिए गए साझा घर की परिभाषा का मतलब यह नहीं पढ़ा जा सकता है कि यह केवल वो घर हो सकता है जो संयुक्त परिवार का घर है, जिसमें पति एक सदस्य है या जिसमें पीड़ित व्यक्ति के पति का हिस्सा है. 

तीन जजों की पीठ ने शीर्ष अदालत के पहले के एक फैसले को खारिज कर दिया जिसमें यह विपरीत विचार था कि किसी भी महिला के साथ एक विवादास्पद संबंध में ऐसा कोई निहित अधिकार नहीं है.  दो जजों की बेंच ने तब यह माना था कि पत्नी केवल एक साझा घर में निवास के अधिकार का दावा करने का हकदार है, जिसका अर्थ केवल पति द्वारा किराए पर लिया गया घर या किराए पर लिया गया घर या संयुक्त परिवार से संबंधित घर होगा. जिनमें से पति एक सदस्य है.

अदालत ने कहा कि किसी भी समाज की प्रगति उसकी महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और बढ़ावा देने की क्षमता पर निर्भर करती है. संविधान ने महिलाओं को समान अधिकारों और विशेषाधिकारों की गारंटी देते हुए इस देश में महिलाओं की स्थिति में बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाया था.2005 के कानून के प्रावधानों से गुजरते हुए, पीठ ने कहा कि वैधानिक संपत्ति में किसी भी तरह के कानूनी हित होने या न होने के बावजूद साझा घरेलू मामलों के तहत निवास के अधिकार की महिला के पक्ष में एक पात्रता प्रदान की गई.

सतीश चंदर आहुजा द्वारा दायर याचिका पर निर्णय में, अदालत ने कहा कि 2005 का कानून महिला के पक्ष में एक उच्च अधिकार देने के लिए पारित किया गया था. पीठ ने कहा, "इस प्रकार, हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि साझा घर वह है जहां पीड़ित महिला उस समय रह रही थी जब आवेदन दाखिल किया गया था या हाल के दिनों में उपयोग से बाहर रखा गया था या वह अस्थायी रूप से अनुपस्थित है. 

इस फैसले ने सतीश चंदर अहुजा द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया, जिसमें 2019 के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें फैसला सुनाया गया था कि उनकी बहू स्नेहा आहूजा के पास  उनके पति रवीन आहूजा के बीच तलाक के विवाद की स्थिति के बावजूद निवास का अधिकार था .सतीश आहूजा की दलील थी कि उनके बेटे रवीन आहूजा की भी घर में कोई हिस्सेदारी नहीं है क्योंकि संपत्ति उनकी खुद की कमाई थी.

घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत धारा 2 (साझा घर) और 17 (निवास का अधिकार) के प्रावधानों की व्याख्या करने वाली पीठ ने कहा:“… धारा 2 (ओं) में दिए गए साझा घराने की परिभाषा का मतलब यह नहीं पढ़ा जा सकता है कि साझा घर केवल वह हो सकता है जो संयुक्त परिवार का घर है जिसमें पति सदस्य है या जिसमें पीड़ित व्यक्ति का पति हिस्सा है.  पिता की इस दलील को खारिज करते हुए कि उनके बेटे का दिल्ली के पॉश न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं है 

क्या था मामला
वास्तव में एक महिला अपने पति व सास ससुर के साथ एक दिल्ली के एक पॉश कॉलोनी के एक घर में रहती थी. शादी के कुछ वर्षों के बाद पति पत्नी में अनबन शुरू हो गई और मामला तलाक की अर्जी तक जा पहुंचा. महिला ने घरेलू हिंसा के तहत पति व सास-ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया. इसी दौरान ससुर ने बहू से अपना खरीदा घर खाली करने को कहा. महिला द्वारा घर से निकलने से इनकार करने के बाद ससुर ने  ट्रायल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.ट्रायल कोर्ट ससुर के पक्ष में सुनाते हुए महिला को घर खाली करने के लिए आदेश दिया.  लेकिन हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को दरकिनार करते हुए मामले को वापस भेजते हुए नए सिरे से विचार करने के लिए कहा. अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस फैसले को सही ठहराया है.

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