सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा- जम्मू-कश्मीर में पाबंदियां कुछ दिनों में हटा दी जाएंगी

अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से जम्मू-कश्मीर में लगाई पाबंदियां जैसे इंटरनेट और संचार माध्यमों पर बैन और ब्लैकआउट के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा है कि कुछ दिनों में सारे प्रतिबंध घटा लिए जाएंगे.

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा- जम्मू-कश्मीर में पाबंदियां कुछ दिनों में हटा दी जाएंगी

अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू-कश्मीर में कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई थीं

खास बातें

  • पाबंदियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका
  • सरकार ने दिया कोर्ट को आश्वासन
  • कश्मीर में धीरे-धीरे हालात हो रहे हैं सामान्य
नई दिल्ली:

अनुच्छेद 370  हटाने के बाद से जम्मू-कश्मीर में लगाई पाबंदियां जैसे इंटरनेट और संचार माध्यमों पर बैन और ब्लैकआउट के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा है कि कुछ दिनों में सारे प्रतिबंध हटा लिए जाएंगे. आपको बता दें कि कश्मीर टाइम्स की एक्जीक्यूटिव एडिटर अनुराधा भसीन ने धारा  370 के हटने के बाद घाटी में कामकाजी पत्रकारों पर लगी पाबंदियों को चुनौती दी है. याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए कहा, 'हमने सुबह पेपर में पढ़ा है कि लैंडलाइन सर्विस शुरू ही गई है.  इस पर अनुराधा भसीन की ओर से कहा गया है कि सिर्फ कुछ लैंडलाइन चालू हैं. इस पर केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि कश्मीर टाइम्स जम्मू से छपता है दिन पर दिन सेवाएं शुरू हो रही हैं. हालात धीरे-धीरे सामान्य हो रहे हैं. 

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 केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि इनका अखबार रोज छप रहा है. सुरक्षा एजेंसी रोजाना नजर रख रही हैं. हालात का जायजा लिया जा रहा है. कोर्ट को एजेंसियों पर भरोसा करना चाहिए.  कुछ दिन में हालात सामान्य हो जाएंगे.  सभी न्यूज पेपर रिलीज हो रहे है आखिर कश्मीर टाइम्स क्यों नहीं. हम रोज ही थोड़ा-थोड़ा कर के बैन हटा रहे हैं. हर रोज हम परिस्थितियों को देखकर ढील दी रहे हैं.

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इससे पहले अनुच्छेद 370 हटाए जाने के फैसले के खिलाफ वकील मनोहल लाल शर्मा की ओर से दी गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा है. CJI रंजन गोगोई, जस्टिस एस ए बोबडे और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की बेंच की सुनवाई करते हुए कहा संशोधन याचिका दाखिल करने की अनुमति दी है.  वहीं प्रधान न्यायाधीश गोगोई ने कहा एमएल शर्मा से से पूछा, 'आपकी याचिका क्या है? आपकी याचिका टेक्निकल ग्राउंड पर खारिज हो जाएगी. इस तरफ के मामले में आप ऐसी याचिका दाखिल करते हैं. इस मामले में 7 याचिका दाखिल हुए है वो डिफेक्ट में है. अगर आपकी याचिका खारिज होती है तो दूसरी याचिकाओं पर प्रभाव पड़ेगा. 

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