खास बातें
- पांच जजों की पीठ ने शनिवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया
- मुस्लिम पक्ष विवादित ढांचे पर अपना एक्सक्लूसिव राइट साबित नहीं कर पाया
- जमीन के विभाजन से स्थायी शांति नहीं आ पाती
नई दिल्ली: Ayodhya Case: अयोध्या भूमि विवाद को लेकर पांच जजों की पीठ ने शनिवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड विवादित ढांचे पर अपना एक्सक्लूसिव राइट साबित नहीं कर पाया. कोर्ट ने विवादित ढांचे की जमीन हिंदु पक्ष को देने का फैसला सुनाया है. साथ ही सरकार से कहा है कि वह मुसलमानों को अयोध्या में ही दूसरी जगह पांच एकड़ जमीन दे. सुप्रीम कोर्ट के यह फैसला बीते कई दशकों से दो सुमदाय के बीच मौजूद गतिरोध को कम करने के लिए बड़े कदम की तरह साबित हो सकता है. साथ ही पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने कहा कि यह न्यायालय एक ऐसे विवाद के समाधान के लिए काम कर रहा है जिसकी उत्पत्ति भारत के विचार के समान पुरानी है. विवादित स्थल पर फैसले सुनाते हुए पीठ ने उन बिंदुओं की ओर भी इशारा किया है जिनके आधार पर उसने यह फैसला दिया है. आइए एक नजर डालते हुए उन बिंदुओं पर जो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला का आधार बने-