पेड न्यूज मामले में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री नरोत्तम मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से राहत

आपको बता दें कि 18 मई को मध्य प्रदेश के जल संसाधन और जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा को चुनावी खर्च की सही जानकारी न देने (पेड न्यूज) के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली थी.

पेड न्यूज मामले में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री नरोत्तम मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से राहत

फाइल फोटो

नई दिल्ली:

पेड न्यूज मामले में मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर दिए गए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. शिकायतकर्ता राजेंद्र भारती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और नरोत्तम मिश्रा को नोटिस जारी किया है. अब सुनवाई 6 हफ्ते बाद होगी. चुनाव आयोग ने अयोग्यता से राहत देने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. चुनाव आयोग ने तुरंत एकपक्षीय दिल्ली हाईकोर्ट के अंतरिम फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी. चुनाव आयोग ने कहा था कि पेड न्यूज की गणना को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के हिस्से पर भी तत्काल रोक लगे क्योंकि आयोग चार राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में विधानसभा चुनाव की घोषणा करने वाला है और हाईकोर्ट के फैसले का असर इन चुनावों पर भी पड़ सकता है. 

पेड न्यूज मामला : मध्यप्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा फिर फंसे, चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

आपको बता दें कि 18 मई को मध्य प्रदेश के जल संसाधन और जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा को चुनावी खर्च की सही जानकारी न देने (पेड न्यूज) के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली थी.  हाईकोर्ट की डिविजनल बेंच ने चुनाव आयोग के उस आदेश को रद्द कर दिया था  जिसमें आयोग ने नरोत्तम को विधानसभा सदस्यता से अयोग्य घोषित किया था. उनके 3 साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लगाई गई थी. यह मामला 2008 के विधानसभा चुनाव में खर्च से जुड़ा है. फैसले के चलते नरोत्तम पिछले साल राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं डाल पाए थे.

राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं डाल पाए थे मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा​
 


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