Bihar Lockdown News: कोरोना संकट को देखते हुए बिहार में 30 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन

कोरोना (Coronavirus) के बढ़ते मामले को देखते हुए बिहार की नीतीश सरकार ने 30 जून तक लॉकडाउन (Lockdown) को बढ़ाने की घोषणा की.

Bihar Lockdown News: कोरोना संकट को देखते हुए बिहार में 30 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार.

नई दिल्ली:

देश में कोरोनावायरस (Coronavirus) का कहर बढ़ता जा रहा है. भारत में कोरोना से 1 लाख 82 हजार से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं वहीं 5100 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है. इस बीच कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए बिहार की नीतीश सरकार ने 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ाने की घोषणा की. एक दिन पहले ही केंद्र सरकार ने लॉकडाउन (Lockdown) में ढील का ऐलान किया है और अनलॉक-1 को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं. मालूम हो कि बिहार में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3600 से ज्यादा हो चुका है और अब तक 29 लोगों की मौत हो चुकी है.  

उधर, कोरोनावायरस (Coronavirus) महामारी को नियंत्रित करने के लिए देश में लागू लॉकडाउन (Lockdown) को कंटेनमेंट ज़ोन तक सीमित करके अवधि को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है. इस दौरान लॉकडाउन को धीरे-धीरे हटाया जाएगा. लॉकडाउन 5.0 में कंटेनमेंट ज़ोन को छोड़कर अन्य क्षेत्रों को चरणबद्ध तरीके से खोलने की प्रक्रिया शुरू होगी. इसका (Unlock1) पहला चरण आठ जून से लागू होगा. इसके तहत, 8 जून से मॉल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थल खुल सकेंगे. गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर के क्षेत्रों को फिर से खोलने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं. 

गृह मंत्रालय की ओर से शनिवार को जारी गाइडलाइन के मुताबिक, रात के कर्फ्यू के समय बदलाव किया गया है. अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक यह लागू रहेगा. एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों और सामान के आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी. ऐसा करने के ल‍िए अलग से इजाजत या ई-परमिट की जरूरत नहीं होगी. हालांकि, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, लेकिन पहले से व्यापक प्रचार के बाद.

दिशानिर्देशों के मुताबिक, 65 साल से अध‍िक उम्र के व्यक्तियों, पहले से किसी तरह की बीमारी से ग्रस्त व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक और स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर घर पर ही रहने की सलाह दी गई है. इसके अलावा, मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है.

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