बिहार : शराब कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- 31 मई तक सारा स्टॉक नहीं निकाल सकते

31 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने शराब निर्माता कंपनियों को 31 मई तक बिहार से शराब का सारा स्टॉक निकालने की इजाजत दी थी.

बिहार : शराब कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- 31 मई तक सारा स्टॉक नहीं निकाल सकते

सुप्रीम कोर्ट में शराबबंदी मामला

नई दिल्ली:

बिहार में शराबबंदी का मामले में शराब निर्माता कंपनियां सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं. कंपनियों ने बिहार में गोदामों में पड़े शराब के स्टॉक को निकालने के लिए वक्त बढ़ाने की मांग की. कंपनियों ने कहा कि स्टॉक को निकालने के लिए कंपनियों को और वक्त चाहिए. 31 मई तक गोदाम से सारा स्टॉक नहीं निकाला जा सकता. सुप्रीम कोर्ट 29 मई को इस मामले में सुनवाई करेगा.

सुप्रीम कोर्ट में शराब कंपनियों की ओर ये कहा गया कि अभी भी करीब 200 करोड़ रुपये की शराब का स्टॉक बिहार के गोदामों में रखा हुआ है. अगर सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई 29 मई को करेगा तो स्टॉक का निपटारा करने में दो दिन ही बचेंगे. ऐसे में राहत नहीं मिली तो दो दिनों में स्टॉक का निपटारा मुश्किल होगा इसलिए सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई 26 मई को करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुनवाई 29 मई को करेंगे.

गौरतलब है कि 31 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने शराब निर्माता कंपनियों को 31 मई तक बिहार से शराब का सारा स्टॉक निकालने की इजाजत दी थी. शराब कंपनियों की ओर से कहा गया कि उनके गोदामों में शराब का स्टॉक पड़ा है. कोर्ट सरकार को आदेश दे कि वह ये स्टाक निकालने के लिए तीन महीने का वक्त दे. वहीं बिहार सरकार की ओर से कहा गया कि सरकार ने 30 मार्च को ही प्रस्ताव पास किया है कि 30 अप्रैल तक कंपनियां गोदाम से शराब निकाल सकती हैं. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद कंपनियों को दो महीने का वक्त देते हुए कहा कि 31 मई तक गोदाम से स्टॉक निकाल लिया जाए.


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