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खास बातें
- शेल्टर होम मामले पर बिहार सरकार को फटकार
- कहा- हमें बताइए सरकार कैसे चला रहे हैं
- 'बच्चों को तो बख्श दीजिए'
नई दिल्ली: बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले (Muzaffarpur Shelter Home Case)में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार (Bihar Govt) को कड़ी फटकार लगाई है. मामले की सुनवाई करते हुएचीफ जस्टिस रंजन गोगोई (CJI Ranjan Gogoi) ने कहा कि आप दुर्भाग्यशाली बच्चों के साथ इस तरह बर्ताव करते हैं. आप इस तरीके की चीजों की इजाजत नहीं दे सकते. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)ने बिहार सरकार से दो बजे सारे सवालों के जवाब देने को कहा है. बिहार सरकार को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि हम सरकार नहीं चला रहे है लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आप कैसे सरकार चला रहे हैं? इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले का ट्रायल दिल्ली ट्रांसफर कर दिया. अब दिल्ली की साकेत कोर्ट में इसका ट्रायल होगा. कोर्ट ने कहा कि दो हफ्ते में सारे रिकॉर्ड ट्रांसफर हो जाएं और ट्रायल छह महीने में पूरा हो जाना चाहिए. अब साकेत की POCSO कोर्ट में मामला चलेगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्याय के हित में ट्रायल का ट्रांसफर किया जा रहा है.